निर्वाचनका तरीका वैसा ही होगा जैसा कि प्रतिनिधियोंके निर्वाचनके लिए निर्धारित किया जा चुका है।
साधारण तीखर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका निर्वाचन नवम्बरमें हुआ करेगा।
इस संविधानके अन्तर्गत प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका चुनाव ३० जून, १९२१को या उससे पहले होगा। तबतक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य जो अभी हाल में निर्वाचित हुए हैं कार्यभार संभालते रहेंगे।
अपने कर्तव्य निर्वाहके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकें आवश्यकतानुसार या जब कभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके १५ सदस्य अधियाचना द्वारा स्पष्ट रूपसे कारण बताते हुए बैठक बुलानेकी माँग पेश करें, बुलाई जा सकती हैं।
यह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके चुने जानेतक बनी रहेगी।
अनुच्छेद २०
सम्बन्धित प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके मन्त्रिगण इस प्रकार निर्वाचित सदस्योंको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी सदस्यताके प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे।
अनुच्छेद २१
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किये गये कार्यक्रमको चलाने के लिए कांग्रेसकी समितिके रूपमें काम करेगी और सालके बीच में उठे सभी नये मामलोंको, चाहे वे कांग्रेसके द्वारा न भेजे गये हों, निबटायेगी। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको इस संविधानसे असंगत न पड़ने वाले नियम बनानेका अधिकार होगा।
अनुच्छेद २२
अधिवेशनके बाद पूरे वर्षके लिए कांग्रेसका अध्यक्ष ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका अध्यक्ष होगा।
महामन्त्रिगण
अनुच्छेद २३
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके तीन महामन्त्री होंगे जिनका चुनाव प्रतिवर्ष कांग्रेस करेगी। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके कार्यकी सालाना रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा प्राप्त हुए कोषके पूर्ण आय-व्यय विवरणके साथ उसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उस बैठक में प्रस्तुत करेंगे जो कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनके स्थान तथा समयपर बुलाई जायेगी। तदनन्तर इस आय-व्यय लेख तथा विवरणकी नकलें कांग्रेसके समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी तथा अ० भा० कांग्रेस कमेटीको भेजी जायेंगी।