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नया विधेयक

कानून---की धारा ८ के अनुसार दण्ड दिया जायेगा। जो अपनी पहचानके [निर्धारित] प्रमाण पेश नहीं कर सकेगा उसे १० पौंड जुर्मानेकी सजा दी जायेगी और यदि वह जुर्माना नहीं भरेगा तो उसे १४ दिन तककी आसान अथवा सख्त कैदकी सजा दी जायेगी।

३. जिसका प्रमाणपत्र खो गया हो उसे पंजीयकको निर्धारित नियमोंके अनुसार अपनी पहचान प्रमाण देकर पंजीयनके नये प्रमाणपत्रके लिए अर्जी देनी चाहिए। खोया हुआ प्रमाणपत्र जिसे मिले उसे, यदि वह प्रमाणपत्र उसका न हो तो, उस प्रमाणपत्रको तुरन्त ही एशियाई-पंजीयकको सौंप देना [ या भेज देना ] चाहिए। यदि नहीं भेजेगा तो उसे ५० पौंड तक जुर्मानेकी सजा दी जायेगी और [जुर्माना न देनेपर] एक माहकी सादी अथवा सख्त कैद की सजा दी जायेगी।

४. १९०५ के परवाना-कानूनके अनुसार व्यापारिक परवाना उन्हें ही मिल सकेगा जिनके पास १९०७ के एशियाई [कानून] संशोधन अधिनियम[१] या इस कानूनकी पहली धाराके अनुसार प्रमाणपत्र होंगे और जो उपनिवेश-सचिव द्वारा माँगी गई जानकारी दे सकेंगे। १० फरवरी १९०८ से लेकर इस कानूनके अमलमें आनेतक जो परवाने निकाले जायेंगे वे कानून-सम्मत माने जायेंगे।

एशियाई [कानून] संशोधन अधिनियमकी १३ वीं धारा रद की जाती है।

५. इस कानूनके परिशिष्टमें दिये गये प्रपत्रके अनुसार जो झूठा प्रमाणपत्र बनायेगा या बनानेका प्रयत्न करेगा अथवा ऐसे व्यक्तिकी मदद करेगा उसे ५०० पौंड तक की जुर्मानेकी सजा अथवा जुर्माना न दे तो दो वर्ष तक की सादी या सख्त कैदकी सजा अथवा दोनों ही सजाएँ दी जा सकेंगी।

६. इस कानूनका नाम एशियाई स्वेच्छया पंजीयन वैधीकरण अधिनियम होगा[२] और तबतक अमलमें नहीं आयेगा जबतक कि सम्राट् उसे स्वीकार नहीं कर लेते और उनकी यह स्वीकृति 'गजट' में प्रकाशित नहीं हो जाती।

इस कानूनके अनुसार पंजीयन प्रमाणपत्रमें निम्नलिखित जानकारी माँगी गई है: नाम, प्रजाति, वर्ण, पत्नीका नाम, निवास-स्थान, दाहिने अँगूठेकी छाप, पंजीयन-अधिकारीके दस्तखत, तारीख और प्रमाणपत्र लेनेवालेका दस्तखत; तथा १६ वर्षसे कम उम्र के लड़के या लड़की या रक्षितके मामलेमें: उसका नाम, उम्र, पता और अभिभावकसे उसका सम्बन्ध।

[गुजरातीसे]
इंडियन ओपिनियन, १५-८-१९०८
 
  1. अंग्रेजी पाठके अनुसार एशियाई अधिनियम संशोधन कानून।
  2. "एशियाई स्वेच्छया पंजीयन वैधीकरण विधेयक",--- श्री स्मट्सने इसका प्रत्याहार कर लिया और ट्रांसवाल विधान सभाकी प्रवर समितिकी सिफारिशसे इसके विकल्पके रूपमें २१ अगस्तको 'एशियाई पंजीयन संशोधन विधेयक' प्रस्तुत किया।
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