पृष्ठ:10354 2013 16 1501 43893 Judgement 25-Apr-2023 HIN.pdf/२१

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संबंधित तिथि को पुन: तुलनात्मक विधि द्वारा ऐसी तुलनीय संपत्ति का बाजार मूल्य लेकर, जिसमें किरायेदारी की बाधा नहीं है, बिक्री विलेख संपत्ति का बाजार मूल्य सुनिश्चित करना होगा। तत्पश्चात उसे इस मामले के तथ्यों के मद्देनजर बाजार मूल्य में की जाने वाली कटौती का प्रतिशत निर्धारित करना होगा। ये प्रश्न सहायक कलेक्टर द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए। इसलिए, जो हमने निर्णय में धारित किया है उसे अधिन, हम बिक्री विलेख के निष्पादन की तिथि पर बिक्री विलेख भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए मामले को सहायक स्टाम्प कलेक्टर को वापस भेजने का प्रस्ताव करते हैं।


29. अपीलकर्ताओं ने पहले ही अपने द्वारा देय राशि के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि जमा कर दी है। कुल राशि सहायक स्टाम्प कलेक्टर द्वारा अंतिम अधिनिर्णय के अधीन होगी। यदि सहायक स्टाम्प कलेक्टर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बाजार भूमि एवं ढांचों का मूल्य सहायक स्टाम्प कलेक्टर द्वारा पूर्व में निर्धारित मूल्य से कम है तो अपीलार्थी भुगतान की तिथि से रिफंड की तिथि तक की अवधि के लिए भुगतान की गयी अतिरिक्त राशि को 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वापस पाने के पात्र होंगे। यदि यह पाया जाता है कि शेष स्टांप शुल्क राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक है, तो अपीलकर्ताओं को उक्त राशि की भरपाई करनी होगी। धारा 47A की उप-धारा 4A अनिवार्यता कारक है। 'करेगा' शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि कलेक्टर के पास घाटे की राशि पर 1.5% प्रति माह की दर से ब्याज लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम उच्च न्यायालय के फैसले में जहां तक यह जुर्माने से संबंधित है, हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार ने उस हिस्से को चुनौती नहीं दी है।


30. इसलिए, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ सहायक स्टाम्प कलेक्टर और अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय को अपास्त करते हैं और

उद्‌घोषणा
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"