पृष्ठ:Hathras Case judgment.pdf/१३१

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131 किया गया है। इस नक्शा नजरी में कोई इन्डेक्स नहीं बनाया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध तीनों नक्शा नजरी के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि घटनास्थल नाली के समीप छोटू व सोम सिंह के बाजरे के खेत के अन्दर है। इस तथ्य की पुष्टि साक्षीगण के बयानों से भी होती है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि प्रदर्श क–1 में वादी मुकदमा सतेन्द्र कुमार का कथन है कि फिर मेरी बहन चिल्लाई तो मेरी मॉ रामा ने आवाज दी कि मैं आ रही हूँ। सन्दीप आवाज सुनकर वहाँ से भाग गया। वादी मुकदमा का प्रदर्श क – 2 में यह कथन है कि सन्दीप पुत्र गुड्डू अपने अन्य साथी रवि, रामू, लवकुश व अन्य दो-तीन अज्ञात व्यक्ति, जो गॉव बूलगढी के रहने वाले हैं, की मदद से मेरी बहन को गन्दी नीयत से उसके गले में पड़े दुपट्टे से खींचते हुये बाजरा के खेत में दुष्कर्म करने के उद्देश्य से खींच ले गये। गले में फंदा लगा होने के कारण मेरी बहन की आवाज ही नहीं निकल पायी, जिसका फायदा उठाकर उक्त लोगों ने मेरी बहन के साथ जबरन सामूहिक बलात्कार कर डाला। इस प्रकार प्रदर्श क-2 में 06-7 व्यक्तियों द्वारा पीडिता के साथ सामूहिक बलात्कार करने का कथन है। इस सम्बन्ध में पी0डब्लू० – 1 सतेन्द्र कुमार ने अपने सशपथ बयान में यह कथन किया है कि पीडिता को अलीगढ़ मेडिकल कालेज में भर्ती कराने के एक-दो दिन बाद उसे होश आने लगा और उसने मेरी मम्मी को इस घटना के बारे में बताया कि गुड्डू का लडका सन्दीप व उसके साथी लवकुश, रामू, रवि थे। उसने बताया कि जब मैं चारा इकट्ठा कर रही थी तो सन्दीप पीछे से आकर मेरे गले में पडे दुपट्टे से पकडकर खींचकर अन्दर ले गया, उन लोगों ने मेरे साथ गन्दा काम किया । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि प्रदर्श क-1 मूल तहरीर मेरे हस्तलेख में है। यह सही है कि इसमें केवल एक ही अभियुक्त को नामित किया गया है । यह सही है कि इसमें बलात्कार से सम्बन्धित कोई आरोप नहीं है। यह भी सही है कि प्रदर्शक-1 में मेरे द्वारा यह भी अंकित है कि मेरी बहन चिल्लाई तो मेरी मॉ रामा ने आवाज दी कि मैं आ रही हूँ । यह सही है कि मैंने दिनांक 14.09.2020 को मेरी बहन के साथ कोई घटना घटित होते हुये नहीं देखा। इस साक्षी का अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन है कि मैंने प्रदर्श क-2 में अभियुक्तगणों की संख्या चार लिखवायी है तथा दो-तीन अज्ञात भी लिखवाये । इस स्तर पर गवाह को प्रदर्श क-2 पढने के लिये दिया गया, जिसे पढ़कर गवाह ने बताया कि इस पत्र में चार अभियुक्तगणों के अलावा यह भी लिखा हुआ है कि "व अन्य दो-तीन अज्ञात व्यक्ति जो गॉव बूलगढी थाना चन्दपा के