पृष्ठ:Hathras Case judgment.pdf/१६७

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167 अभियुक्त सन्दीप सिसौदिया उर्फ चन्दू का सजायावी वारण्ट तैयार कर जिला कारागार भेजा जाये। अभियुक्त सन्दीप सिसौदिया उर्फ चन्दू को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क अविलम्ब प्रदान की जाये तथा एक प्रति कारागार अधीक्षक, अलीगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो । अभियुक्तगण रवि उर्फ रविन्द्र, रामू उर्फ राम कुमार व लवकुश को धारा 376, 376ए, 376डी, 302 भा०दं० सं० व धारा 3 ( 2 ) (v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध में दोषमुक्त किया जाता । अभियुक्तगण रवि उर्फ रविन्द्र, रामू उर्फ राम कुमार व लवकुश पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अभियुक्तगण का रिहाई आदेश अविलम्ब जिला कारागार, अलीगढ़ प्रेषित किया जाये। अभियुक्तगण रवि उर्फ रविन्द्र, रामू उर्फ राम कुमार व लवकुश को निर्देशित किया जाता है कि उनमें से प्रत्येक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-437ए के प्राविधानों के अधीन मु० 50,000/- रूपये के व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू अन्दर मियाद एक सप्ताह न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। दिनांक:- 02.03.2023 ( त्रिलोक पाल सिंह ) (J.O. No.UP-6143) विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, हाथरस। यह निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करने के उपरान्त सुनाया गया । दिनांक:- 02.03.2023 ( त्रिलोक पाल सिंह ) (J.O. No.UP-6143) विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, हाथरस।