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हुबहू लिख दिया गया था। आज मैं बयान में कहे गये तथ्य हुबहू नही बता सकती। सी.ओ. साहब के निर्देश पर मैंने पीड़िता से उसके साथ हुयी घटना में छेड़छाड़ के सम्बन्ध में पूछताछ की थी तो पीड़िता ने बताया था कि मेरा गला दबाने से पहले मेरे साथ छेड़खानी की गयी थी, जो मैंने अपने हस्तलेख में लिखे बयान में लिख दिया था। इस स्तर पर न्यायालय की अनुमति से D-3 में मौजूद CD-5 के साथ संलग्न आडिओ सी.डी. जो एक सफेद कपड़े के पुलन्दें में लिपटकर को खोला गया, जिसमें एक Writex की CD निकली, जिस पर “मु.अ.सं. 136/20, धारा 307, 376A, 302 IPC व 3 ( 2 ) ( 5 ) SC/ST Act थाना चन्दपा" पीड़िता कु.......... (नाम अंकित नहीं किया जा रहा है) निवासी सीडी को चलाकर गवाह को दिखाया गया तो उसने सीडी की शिनाख्त करते हुये बताया कि यह वही सीडी है, जिसका विडीयो पीड़िता के बयान लेते वक्त सीओ साहब के आदेश पर ओमवीर ने बनाया था। इस सीडी पर वस्तु प्रदर्श - 11 डाला गया।
18.साक्षी पी0डब्लू0 -6 मनीष कुमार, नायब तहसीलदार, तहसील कोल, जिला अलीगढ़ ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि इस प्रकरण में सीबीआई विवेचक ने मुझसे पूछताछ की थी व मेरा बयान दर्ज किया था । इस प्रकरण में मैने मृतका का मृत्युपूर्व बयान दिनाँक 22.09.2020 को JNMC Medical College Hospital में दर्ज किया था। मुझे तत्कालीन SDM श्रीमती अनीता यादव ने मेरे मोबाईल पर फोन करके JNMC Medical College