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राजस्थान की रजत बूँदें

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राजस्थान की रजत बूँदें  (1995) 
अनुपम मिश्र

गाँधी शांति प्रतिष्ठान, पृष्ठ आवरण-पृष्ठ से – ५ तक

 

पर्यावरण कक्ष, गांधी शांति प्रतिष्ठान

नई दिल्ली

 

आलेख और चित्र : अनुपम मिश्र
शोध और संयोजन : शीना और मंजुश्री मिश्र
सज्जा और रेखांकन : दिलीप चिंचालकर
आवरण चित्र : टोडा रायसिंह की बावड़ी, टौंक

मई १९९५

मूल्य : दो सौ रुपए
प्रकाशक : गांधी शांति प्रतिष्ठान, २२१ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ११०००२
टाइपसेट : अक्षरश्री, ४/१, बाजार गली, विश्वास नगर, दिल्ली ११००३२
मुद्रक : सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन, सी–३, सैक्टर ११, नोएडा

इस विषय पर अनुपम मिश्र को सन् १९९२–९३ में
के॰ के॰ बिड़ला फाउंडेशन की ओर से शोधवृत्ति मिली थी

इस पुस्तक की सामग्री का किसी भी रूप में उपयोग किया जा सकता है,
स्रोत का उल्लेख करें तो अच्छा लगेगा

 

पधारो म्हारे देस
माटी, जल और ताप की तपस्या
राजस्थान की रजत बूंदें
ठहरा पानी निर्मला
बिंदु में सिंधु समान
जल और अन्न का अमरपटो
भूण थारा बारे मास
अपने तन, मन, धन के साधन
सन्दर्भ
शब्द सूचि


११
२२
३२
४४
६९
६५
७८
८५
१०५




कहते हैं...
मरुभूमि के समाज को
श्रीकृष्ण ने वरदान दिया
कि यहाँ कभी जल का अकाल
नहीं रहेगा ।
प्रसंग महाभारत युद्ध
समाप्त होने का है ।
लेकिन मरुभूमि का समाज
इस वरदान को पाकर हाथ पर हाथ
रखकर नहीं बैठ गया । उसने अपने को
पानी के मामले में तरह-तरह से
संगठित किया । गांव-गांव, शहर-शहर
वर्षा की बूंदों को सहेज कर रखने के
तरीके खोजे और जगह-जगह इनको
बनाने का एक बहुत ही व्यावहारिक,
व्यवस्थित और विशाल संगठन खड़ा
किया । इतना विशाल कि पूरा समाज
उसमें एक जी हो गया ।
इसका आकार इतना बड़ा कि वह सचमुच निराकार
हो गया ।
मरुभूमि के समाज ने भगवान के वरदान को
एक आदेश की तरह शिरोधार्य
कर लिया ।

यह कार्य भारत में सार्वजनिक डोमेन है क्योंकि यह भारत में निर्मित हुआ है और इसकी कॉपीराइट की अवधि समाप्त हो चुकी है। भारत के कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अनुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात् के वर्ष (अर्थात् वर्ष 2024 के अनुसार, 1 जनवरी 1964 से पूर्व के) से गणना करके साठ वर्ष पूर्ण होने पर सभी दस्तावेज सार्वजनिक प्रभावक्षेत्र में आ जाते हैं।


यह कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सार्वजनिक डोमेन में है क्योंकि यह भारत में 1996 में सार्वजनिक प्रभावक्षेत्र में आया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका कोई कॉपीराइट पंजीकरण नहीं है (यह भारत के वर्ष 1928 में बर्न समझौते में शामिल होने और 17 यूएससी 104ए की महत्त्वपूर्ण तिथि जनवरी 1, 1996 का संयुक्त प्रभाव है।