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परिशिष्ट

और वे बातें जो सामान्यतः इस अधिनियमके उद्देश्यों और प्रयोजनोंको अधिक अच्छी तरहसे पूरा करनेके लिए आवश्यक हों ।

(२) विनियमोंमें उनके उल्लंघन करने या उनका पालन न करनेपर दी जानेवाली सजाएँ आ सकती हैं, जो इसके बादके खण्ड में उल्लिखित सजाओंसे ज्यादा न होंगी ।

सजाएँ

(२७) किसी व्यक्तिको जो

(क) इस अधिनियम या किसी कानूनका उल्लंघन करके संघमें या किसी विशेष प्रान्त में प्रवेश करने या किसी व्यक्तिको इस तरह प्रवेश करने या रहने में सहायता देनेके उद्देश्य से कोई अनुमतिपत्र या अन्य कागज जाली तौरपर तैयार करता है या उसमें गलत ढंगका परिवर्तन करता है या जो ऐसे किसी अनुमतिपत्र या अन्य कागजको, जो किसी वैध अधिकारसे जारी नहीं किया गया है या वैध अधिकारसे जारी किये जानेपर भी जिसे वह काममें लानेका अधिकारी नहीं है या किसी जाली या परिवर्तित अनुमतिपत्र या अन्य दस्तावेजको जाली जानते हुए भी चलाता है, प्रयोगमें लाता है या प्रयोग में लानेका प्रयत्न करता है; या
(ख) उन शर्तोंको पूरा नहीं करता या तोड़ता है जिनके अन्तर्गत उसके नाम वह अनुमतिपत्र या अन्य कागज इस अधिनियम या इन विनियमों के अन्तर्गत जारी किया गया है; या
(ग) प्रवासी अधिकारीको या पुलिस अधिकारीको इस अधिनियम या इन विनियमों के अन्तर्गत अपने कर्तव्यके पालनसे रोकता है, उसके मार्ग में बाधा डालता है या उसका विरोध करता है; या
(घ) इस अधिनियम या विनियमोंकी व्यवस्थाओंका उल्लंघन करता है या उनका पालन नहीं करता जिनके उल्लंघन करने या पालन न करनेकी सजाकी कोई विशेष तौरपर व्यवस्था

नहीं की गई है, अपराध सिद्ध होनेपर जुर्माना देना होगा जो पचास पौंडसे ज्यादा न होगा या जुर्माना न देनेपर सख्त या सादी कैद भुगतनी होगी जो तीन महीने से ज्यादा की न होगी और इस खण्डके अनुच्छेद (क) और (ख)का उल्लंघन करनेकी अवस्थामें कैद भुगतनी होगी जिसमें जुर्मानेका विकल्प न होगा ।

अधिनियमका नाम

(२८) यह अधिनियम सभी कामोंके लिए १९११का प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम कहा जा सकेगा और यह १९११ की. के प्रथम दिनसे लागू होगा और अमलमें आयेगा ।