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सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

मजिस्ट्रेट के अधिकार

(२४) रेजीडेंट मजिस्ट्रेटकी अदालतको इस अधिनियम या इन विनियमों के उल्लंघनके लिए निर्धारित अधिकतम दण्ड देनेका विशेष अधिकार होगा । रेजीडेंट मजिस्ट्रेटोंकी अदालतोंसे सम्बन्धित किसी कानूनमें दी गई किसी विरोधी बातसे यह बाधित नहीं होगा ।

अस्थायी अनुमतिपत्र

(२५) (१) इस अधिनियम में कोई बात विरुद्ध होनेपर भी मन्त्री अपनी मर्जीसे किसी भी निषिद्ध प्रवासीके लिए संघमें या उसके किसी विशेष प्रान्तमें प्रवेश करने या रहनेका अस्थायी अनुमतिपत्र जारी कर सकता है । निवासकी अवधि या अन्य बातोंके बारेमें वे शर्ते लागू होंगी जिन्हें मन्त्री अनुमतिपत्रमें निर्दिष्ट करे ।

(२) मन्त्री अपनी मर्जीसे उस व्यक्तिके लिए भी अनुमतिपत्र जारी कर सकता है जो इस अधिनियमको लागू करते समय संवमें या किसी प्रान्तमें वैध रूपसे रहता हो और जो उससे बाहर जानेकी इच्छा रखता हो और फिर वापस आना चाहता हो; किन्तु जिसे किसी कारण से यह भय हो कि वह अपने निषिद्ध प्रवासी न होनेकी बात वापस आनेपर सिद्ध न कर सकेगा । इस उपखण्ड में उल्लिखित अनुमतिपत्र से संघ में या किसी विशेष प्रान्त में ( यथास्थिति ) आनेका स्पष्ट अधिकार होगा, किन्तु अनुमतिपत्र देनेसे पहले मन्त्रीको उक्त व्यक्तिकी शिनाख्तका ऐसा सबूत लेना होगा और उस व्यक्तिको अपनी शिनाख्तका ऐसा साधन जुटाना होगा जैसा विनियममें निर्धारित हो ।

विनियम बनानेका अधिकार

(२६) (१) गवर्नर जनरल ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियमसे असंगत न हों और जिनमें यह निर्धारित किया गया हो -

(क) प्रवासी अधिकारीके कर्तव्य;
(ख) निषिद्ध प्रवासियोंको संवमें या ऐसे लोगोंको प्रान्तमें, जिसमें उनका निवास गैरकानूनी है, आनेसे रोकनेके लिए किये जानेवाले उपाय;
(ग) संवमें या किसी प्रान्त में आनेवाले या आनेके इच्छुक लोगोंकी या उन लोगोंकी, जो संघमें या किसी प्रान्तमें पाये गये हों और जिनपर निषिद्ध प्रवासी या गैरकानूनी निवासी होनेका सन्देह हो, जाँच और डॉक्टरी या अन्य परीक्षाका समय, स्थान और रीति;
(घ) निषिद्धं प्रवासियों और गैरकानूनी निवासियोंको संवसे या किसी प्रान्तसे निर्वासित करनेसे पूर्व नजरबन्द रखनेकी पद्धति और विधि और उनके निर्वासनके लिए आवश्यक पद्धति और विधि;
(च) छ्रुतैले, संक्रामक, घृणित या अन्य रोगोंकी सूचियाँ जिनसे पीड़ित कोई व्यक्ति निषिद्ध प्रवासी हो जायेगा;
(छ) पिछले अन्तिम खण्डमें बताये गये अनुमतिपत्र जारी करना; वे शर्तें जिनपर उक्त अनुमतिपत्र जारी किया जा सकता है; उसके लिए निर्धारित शुल्क और इन शर्तोंको ठीक तरह से पूरा करनेके लिए ली जानेवाली जमानतका स्वरूप;
(ज) वे शर्तें जिनके अन्तर्गत निषिद्ध प्रवासीको संघसे बाहर स्थित किसी स्थान या संवमें एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्त जाते हुए या ले जाये जाते हुए, संघसे गुजरने दिया जा सकता है;
(झ) वारंटों, अनुमतिपत्रों, प्रमाणपत्रों, घोषणाओं, पुस्तकों या अन्य शापनोंके फार्म, जो इस अधिनियम या इन विनियमों के उद्देश्योंसे प्रयुक्त किये जायें या बनाये जाये या रखे जायें; और ऐसे ज्ञापनोंमें दिये जानेवाले विवरण ।