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स्वदेशी सभाके नियम

४. ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसने नियम ३ में उल्लिखित शुद्ध या मिश्रित स्वदेशीकी प्रतिज्ञा ली हो, सालाना रु० २५, रु० १२, रु० ६ और रु० १ चन्दा देनेपर क्रमशः क, ख, ग और घ श्रेणीका सदस्य बन सकता है । चन्दा पूरे कार्यकारी वर्षके लिए देना होगा। सभी श्रेणियोंके सदस्योंके अधिकार और सुविधायें समान होंगी ।

५. ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसने नियम ३ में उल्लिखित शुद्ध या मिश्रित स्वदेशीकी प्रतिज्ञा ली हो, सभाको ५०० या इससे अधिक रुपये देकर इसका आजीवन सदस्य बन सकता है ।

६. अगर स्वदेशीके किसी हमदर्दने स्वदेशीकी प्रतिज्ञा न ली हो लेकिन वह अनुदान देना चाहता हो तो उसे स्वीकार किया जायेगा ।

७. अठारह सालसे कम उम्र के लोगों तथा स्कूल और कॉलेजके विद्यार्थियों को सभाकी सदस्यता प्राप्त नहीं होगी, लेकिन वे स्वदेशीकी प्रतिज्ञा ले सकते हैं ।

८. सभा के पदाधिकारी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, तीन मन्त्री और दो कोषाध्यक्ष होंगे।

९. सभाकी प्रबन्ध समिति में पदाधिकारियों सहित ३० सदस्य होंगे।

१०. त्यागपत्र देने अथवा किसी और बात के कारण प्रबन्ध समिति के सदस्यों, पदाधिकारियों और लेखा-परीक्षकोंके बीच कोई भी स्थान रिक्त होनेपर उसे भरना समितिका काम होगा।

११. सभाकी सारी पुस्तकों और सारे कागजपत्रोंपर प्रबन्ध समितिका स्वत्व होगा और इसके कोषपर भी समितिका पूरा अधिकार होगा।

१२. सभाके उद्देश्योंको सफल बनानेके लिए प्रबन्ध समितिको हर आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

१३. प्रबन्ध समिति बम्बई प्रदेश में सभाकी नई शाखाएँ खोल सकती है या शाखाओंको मान्यता दे सकती है। हर शाखा में कमसे कम दस सदस्य होने चाहिए । प्रबन्ध समितिको विभिन्न शाखाओंके कामका पुनरीक्षण और उनके हिसाब-किताबकी जाँच करनेका अधिकार होगा, लेकिन उनके कर्जके लिए वह जिम्मेदार नहीं होगी।

१४. पखवाड़े में कमसे कम एक बार प्रबन्ध समितिकी बैठक अवश्य होगी।

१५. प्रबन्ध समिति के चार या इससे अधिक सदस्योंका लिखित अनुरोध प्राप्त होनेके तीन दिनोंके भीतर समितिकी विशेष बैठक बुलाना आवश्यक होगा ।

१६. प्रबन्ध समितिकी सभी बैठकोंमें कोरम पूरा करनेके लिए पाँच सदस्योंकी उपस्थिति आवश्यक होगी । सर्वसामान्य बैठकोंमें इसके लिए १२ सदस्योंकी उपस्थिति आवश्यक होगी। कोरम पूरा न होनेके कारण बैठक स्थगित करनेके बाद बुलाई जानेवाली बैठकके लिए किसी कोरमकी जरूरत नहीं होगी।

१७. महीने में कमसे कम एक बार सभाकी सर्वसामान्य बैठक बुलाना आवश्यक होगा । विशेष बैठक प्रबन्ध समितिके सुझावपर या कमसे कम दस सदस्योंके लिखित अनुरोधपर, ऐसा अनुरोध प्राप्त होनेके आठ दिनोंके भीतर, बुलाई जायेगी।

१८. सभाका कार्यकारी-वर्ष १ जूनसे प्रारम्भ होगा ।