पृष्ठ:सम्पूर्ण गाँधी वांग्मय Sampurna Gandhi, vol. 16.pdf/५६६

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२८६. फैसला

जनवरी २६, १९२०

दोनों पक्षों द्वारा चुने गये एकमात्र निर्णायककी हैसियतसे में फैसला देता हूँ कि प्रतिवादी पक्ष वादियोंको १७ जून, १९१८से ७३ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याजके साथ-साथ ८,००० (आठ हजार रुपये) अदा करे। अगर उक्त रकम अदा न की जाये तो मैं यह भी फैसला देता हूँ कि अभियोग पत्रमें उल्लिखित तमस्सुकमें जिस जायदादका जिक्र है वह फैसले में कही गई रकमकी वसूलीके लिए बेच दी जाये। आगे मैं यह फैसला देता हूँ कि दोनों ही पक्ष आज तकका अपना अदालती खर्च खुद उठायें लेकिन अगर उसे वसूल करनेमें कोई खर्च पड़े तो वह प्रतिवादी अदा करे।
२६ जनवरी, १९२०को लाहौरमें दिया गया।

गांधीजी स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस॰ एन॰ ७०५६) की फोटो-नकलसे।

२८७. पत्र : कप्तान अजमतुल्ला खाँको

[जनवरी २६, १९२०

प्रिय कप्तान अजमतुल्ला खाँ,

इस पत्र के साथ मैं आपके मामलेमें दिया गया अपना निर्णय[१] संलग्न कर रहा हूँ। मैंने इसकी नकल मुद्दईके वकीलको भेज दी है।

हृदयसे आपका,

हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस॰ एन॰ ७०५६) की फोटो-नकलसे।
  1. देखिए अगला शीर्षक।