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नागपुर अधिवेशनमें पास किया गया कांग्रेसका संविधान

कार्यकारिणी समिति

अनुच्छेद २४

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अपनी पहली बैठक में एक कार्यकारिणी कमेटी नियुक्त करेगी जिसमें अध्यक्ष, महामन्त्रिगण, कोषाध्यक्षगण तथा ९ अन्य सदस्य होंगे। यह समिति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा समय-समयपर सुपुर्द किये गये कार्योंको करेगी।

विषय निर्धारिणी समिति

अनुच्छेद २५

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य ही साधारण तथा असाधारण अधिवेशनके लिए विषय समितिके सदस्य होंगे।

अनुच्छेद २६

कांग्रेस के खुले अधिवेशन में कमसे कम दो दिन पहले विषय समितिकी बैठक होगी। इस सभा मनोनीत अध्यक्ष सभापतिका आसन ग्रहण करेंगे तथा पदसे अलग होनेवाले मन्त्री कांग्रेसके अगले अधिवेशनके कार्यक्रमका मसविदा प्रस्तुत करेंगे, जिसमें वे प्रस्ताव भी सम्मिलित होंगे जिन्हें भिन्न-भिन्न प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंने कांग्रेसमें पेश किये जानके लिए भेजा हो।

अनुच्छेद २७

विषय समिति उपरोक्त कार्यक्रमपर विचार-विमर्श करनेके उपरान्त उन प्रस्तावोंको तैयार करेगी जिन्हें खुले अधिवेशनमें पेश किया जाना है।

अनुच्छेद २८

यथाशक्ति विषय निर्धारिणी समिति कांग्रेस अधिवेशनके दिनोंमें समय-समयपर मिलती रहेगी।

विवादास्पद विषय तथा अल्प संख्यकोंके हित

अनुच्छेद २९

विषय निर्धारिणी समिति द्वारा विचार-विमर्श के लिए कांग्रेसमें कोई भी ऐसा विषय प्रेषित नहीं किया जायेगा और न उसपर अधिवेशनमें अध्यक्ष द्वारा विचार-विमर्श करनेकी आज्ञा ही दी जायेगी जिसके बारेमें हिन्दू अथवा मुसलमान प्रतिनिधि समुदायके रूपमें अपनी संख्या के तीन-चौथाईके बहुमतसे एतराज करते हैं; और यदि विमर्श करनेकी आज्ञा ही दी जायेगी जिसके बारेमें हिन्दू अथवा मुसलमान प्रतिनिधि समुदायके रूपमें अपनी संख्या के तीन-चौथाईके बहुमतसे एतराज करते हैं; और यदि किसी बहसके बाद ऐसा जान पड़े कि तीन-चौथाई हिन्दू अथवा मुसलमान प्रतिनिधि सामूहिक रूप से तद्विषयक प्रस्तावके विरोधमें हैं तो वह प्रस्ताव छोड़ दिया जायेगा।