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सम्पूर्ण गांधी वाङमय
परिशिष्ट

{Rh||नये विनियम}}

२६ अप्रैल १८९९ के स्टाटूसकूरेंट में प्रकाशित

क्योंकि १८८५ के कानून ३ का अनुच्छेद २ (घ) सरकारको अधिकार देता है कि वह सफाईके निमित्त एशियाकी किसी भी आदिम जातिके व्यक्तियों के रहनेके लिए फिन्हीं खास गलियों, मुहल्लों और वस्तियोंका निर्देश कर सकती है, और इन जातियोंमें कुली कहानेवाले, अरव, मलायी और तुर्की साम्राज्यके प्रजाजन भी शामिल हैं; क्योंकि तैयब हाजी खान मुहम्मद बनाम एफ० डब्ल्यू० राइट्ज़, एन० ओ०' के मुकदमेमें उच्च न्यायालयके निर्णयके अनुसार इन स्थानोंका निर्देश व्यापार और निवास दोनों कामोंके लिए किया जा सकता है; क्योंकि सरकारने ऐसी गलियों, मुहल्लों और बस्तियोंका निर्देश, घोषित तथा आवाद ग्रामों व कस्खोंमें या उनके पास करना उचित समझा है और उनकी पैमाइश करवाकर उन्हें ठीक करवा दिया है। क्योंकि यह उचित समझा गया है कि इन गलियों, मुहल्लों और बस्तियोंपर ठीक नियंत्रण रखनेके लिए इन्हें स्थानीय अधिकारी या निकायके अधीन कर दिया जाये; इसलिए, मैं स्टीफेनस जोहानिस पालस ऋगर, दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यका अध्यक्ष, कार्यकारिणी-परिषदकी मन्त्रणा और सहमतिसे और २४ अप्रैल १८९९फी फार्रवाईके अनुच्छेद ४२० के अनुसार, निम्न घोषणा करता और नियम बनाता हूँ:

जो गलियाँ, मुहल्ले और बस्तियाँ, किन्हीं ग्रामों या कस्बोंमें, उनके समीप, या उनके साथ लाती हुई हैं, जिनकी पैमाइश हो चुकी है और जिन्हें ऐसे लोगों के निवास और व्यापारके लिए निर्धारित कर दिया गया है, और जो उन ग्रामों या फस्खोंके अंग नहीं है, और जो स्थानीय अधिकारियों या प्रबन्ध निकायों के अधीन नहीं है, वे अबसे इन गांवों या फखोंके अंग बन जायेंगी और वहाँके स्थानिक अधिकारियों या निकायोंकी अधीनतामें चली जायेंगी; वे अधिकारी या निकाय स्थानीय भूमि-प्रबन्धफर्ता, खान-आयुक्त, उत्तरदायी टाउन-क्लार्फ या नगर परिषद या नगर-निकाय, कोई भी क्यों न हों। ईश्वर देश और जनताकी रक्षा करे ।

मेर हस्ताक्षरसे, २५, अझैल १८९९ को प्रिटोरियाके सरकारी कार्यालयमें जारी किया गया ।

एस० जे० पी० क्रूगर
 
राज्याध्यक्ष
 
एफ० उबल्यू० राइट्ज़
 
राज्य-सचिव
 

इसी प्रकार निम्न विज्ञप्ति भी, २३ नवम्बर १८९८ के स्टाट्सक्रेट सं० ६२१ में छपी सरकारकी १८ नवम्बर १८९८ की विज्ञप्ति सं० ६२१ के सम्बन्धमें, प्रकाशित हुई है ।

“निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना जनताको जानकारोके लिए दी जाती है:

१. जो कुली, अरब, और अन्य एशियाई काले आदमी, अबतक, इसी प्रयोजनके लिए निर्दिष्ट गलियों, मुहल्लों और वस्तियोंमें नहीं रहते और रोजगार नहीं करते, परन्तु कानूनके खिलाफ़, निर्दिष्ट गलियों, मुहल्लों और बस्तियोंसे बाहर किसी गाँव या कस्बेमें, अथवा इस कामके लिए अनिर्दिष्ट फिसी स्थानपर गाँव या कस्बेसे बाहर रहते और काम-काज करते हैं, वे १ जुलाई १८९९ से पहले कुलियों, अरबों और अन्य एशियाइयों के लिए बनाये गये १८८५ के कानून ३, और विशेषत: उसके अनुच्छेद २ () के अनुसार, इसी प्रयोजनके लिए निर्दिष्ट गलियों, मुहल्लों और बस्तियोंमें चले जायें और वहाँ रहने और रोजगार करने लगे। उक्त अनुच्छेद सं० २. (ब) का रूप, १२ अगस्त १८८६ को लोकसभा (फोक्सराट) के अनुच्छेद १४१९ द्वारा संशोधित होनेके पश्चात , यह हो गया है : 'सरकारको अधिकार होगा कि वह सफाईके उद्देश्यसे, उनके (अर्थात कुलियों, अरवों और अन्य एशियाई


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