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प्रार्थनापत्र: चेम्बरलेनको

बेशक आप उनसे सफाईके कड़ेसे कड़े नियमोंका पालन करवाइए, उनका हिसाब-किताव अंग्रेजीमें रखवाइए और अन्य काम भी वैसे ही करवाइए, जैसे कि अंग्रेज व्यापारी करते हैं; परन्तु जब वे इन सब माँगोंको पूरा कर दें तब उन्हें न्याय दीजिए । नया विधेयक इन लोगोंको या सारे समाजको न्याय देता है, यह ईमानदारीसे विचार करनेवाला कोई व्यक्ति नहीं कह सकता । क्योंकि, विधेयक जन-साधारणको लाभ पहुँचानेवाली होड़को दूर कर देनेफा अधिकार स्वार्थी लोगोंके हाथोंमें सौंप देता है और इन स्वार्थी लोगोंको अपनी जेबें भरने में समर्थ बनाता है। अब हमारे पास काफी मण्डल हो गये-बीमा-मण्डल और कसाई-मण्डल - और अगर समाचारपत्रों जैसे विद्या तथा ज्ञानके प्रसारक गलत पक्षमें हो गये तो, भगवान ही जाने, हम कहाँ जाकर रुकेगे।

मैंने हाल ही आपके एक सहयोगी पत्रमें पढ़ा था कि डंडीके स्थानिक निकायने अगले वर्षके लिए किसी भी अरब व्यापारीका परवाना नया न करनेका निश्चय किया है और परवाना-अधिकारीको तदनुसार निर्देश दे दिया है।

ये लोग अंग्रेज व्यापारी हैं और चाहते हैं कि साराका सारा व्यापार इनके ही हाथोंमें रहे, जब कि जनता इन्हें मुँहमागे भाव चुकाती रहे ।

निश्चय ही अब समय आ गया है, जब कि सरकारको चाहिए कि वह इन लोगोंको इनकी सीमा बता दे। हमने आपको भारी अधिकार सौंपे हैं, परन्तु यदि आप उनका उपयोग अन्यायपूर्वक करनेवाले हैं तो हम वे अधिकार आपसे वापस ले लेंगे ।

-आपका, आदि,
 
कन्सिस्टेन्सी
 

डर्बन, १९ दिसम्बर ।

(इस पत्रफी समीक्षा हमारे अग्रलेखमें की गई है - सम्पा०, टा. ऑफ़ ने.)

परिशिष्ट झ
सरकारी सूचना नं० ५१७, १८९७

कानून नं० १८, १८९७ के खण्ड ११ के अन्तर्गत सपरिषद गवर्नर महोदय द्वारा मंजूर किये गये निम्नलिखित नियम सब लोगोंकी जानकारीके लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

सी० बर्ड
 
मुख्य उपसचिव,
 
उपनिवेश-सचिवका कार्यालय, नेटाल
 
सितम्बर १६, १८९७
 

परवाने प्राप्त करनेके तरीकों और परवाना-अधिकारी के निर्णयोंकी अपीलोंको विनियमित करनेके लिए कानून १८, १८९७ के अन्तर्गत नियम ।

१. इन नियमोंमें " परवानों" का अर्थ, जबतक दूसरा अर्थ नहीं बताया जाये, या तो थोक व्यापारका परवाना है, या फुटकर व्यापारका । “नया परवाना" का अर्थ ऐसे मकानके लिए परवाना है, जिसके लिए परवानेकी अर्जी देनेके दिन वैसा ही कोई परवाना मौजूद न हो, जैसेकी अर्जी दी गई हैं।

“निकाय या परिषद" (बोर्ड या कौन्सिल) का अर्थ है - जैसा जहाँ हो- उस क्षेत्रका परवाना देनेवाला निकाय, या किसी बरोकी नगर-परिषद, या किसी बस्तीका स्थानिक निकाय ।

एक. परवानोंकी अर्जी

२. नया परवाना पाने या वर्तमान परवानेको नया कराने के इच्छुक हरएक व्यक्तिको सम्बद्ध विभाग, बरो या वस्तीके परवाना-अधिकारीको लिखित अर्जी देनी होगी । अ में अनुसूची क में बताया हुआ विवरण दिया जायेगा।

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