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सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

३. जिस मकानके लिए परवाना मांगा जाता है उसकी बनावटका पैमानेके अनुसार बनाया हुआ नक्शा अर्जदारको अपनी मर्जी के साथ नत्थी करना होगा ।

४. परवानेकी अर्जी पानेपर परवाना-अधिकारीको अधिकार होगा कि वह अपने मार्ग-दर्शनके लिए, जिस मकानके लिए परवाना देने की बात हो उसकी सफाई की व्यवस्थाके सम्बन्धमें उस विभाग, बरो या बस्तीके सफ़ाई-दारोगा या किसी अन्य अधिकारीसे रिपोर्ट मांग ले।

५. अर्जदारको अगर बुलाया जाता है तो खुद हाजिर होकर परवाना-अधिकारीके सामने अपनी हिसाबफी किताबें या ऐसे सब फाराज-पत्र या प्रमाण पेश करने होंगे जो उस अधिकारीको यह सन्तोष दिलाने के लिए, जरूरी हों कि भर्जदार अपने हिसाबकी किताबें अंग्रेजी भाषामें रखनेके सम्बन्धमें कानूनके खण्ड ७ में बताई हुई शत पूरी करनेमें समर्थ है।

६. परवाना-अधिकारी परवाना देने या देनेसे इनकार करनेके सम्बन्धमें परवानेकी हर अर्जीपर अपना निर्णय लिख देगा।

७. अर्जीको, सफाई-दारोगा या अन्य अधिकारीकी रिपोर्ट और परवाना-अधिकारी के निर्णयके साथ, हर मामले में उस मामलेफी फार्रवाइयोंका पूरा लेखा माना जायेगा ।

८. परवाना तबतक नहीं दिया जायेगा, जबतक कि आवश्यक स्टाम्प न भर दिया जाये, या रुपया अदा न कर दिया जाये।

दो, अपीलें

९. अर्जदार या दिलचस्पी रखनेवाला कोई भी व्यक्ति परवाना-अधिकारीके निर्णयसे दो सप्ताहके अन्दर निकाय या परिषदके क्लार्कको उस निर्णयके विरुद्ध अपील करनेके इरादेकी सूचना दे सकता है । यह सूचना अनुसूची ख के फार्म में होगी।

१०. अपीलकी सुनवाईके लिए निश्चित की गई तारीखकी सूचना, अपीलोंकी सूची के साथ, निश्चित तारीखसे कपसे कम पांच दिन पहलेले अदालत या नगर कार्यालयके दरवाजेपर लगा रखी जायेगी। यह अनुसूची ग के फार्ममें होगी।

११. अपीलकी सूचना मिलते ही क्लार्क परवाना अधिकारीके पाससे कार्रवाई का विवरण और उसके फागजात या उनकी नफले मँगायेगा।

१२. निकाय या परिषदकी कार्रवाश्या सुननेके लिए जनताको आने की इजाजत रहेगी।

१३. क्लार्क कार्रवाइयों का विवरण लिखेगा।

१४. अर्जीका लेखा निकाय या परिषदके सामने पढ़ा जायेगा।

१५. अपील करनेवाले या दिलचस्पी रखनेवाले किसी भी व्यक्तिको खुद हाजिर होकर, या अपने लिखित अधिकारपत्रके अनुसार काम करनेवाले किसी दूसरे व्यक्तिके द्वारा, अपीलपर अपना बयान देनेका अधिकार होगा।

१६. निकाय या परिषरको अधिकार होगा कि वह परवाना-अधिकारीसे अज पर दिये निर्णयके कारण लिखित रूपमें माँग ले। भार निकाय या परिषरकी रायमें और गवाही जरूरी हो तो निकाय या परिषद ऐसी गवाही उसी दिन या किसी दूसरे दिन, जबके लिए पेशी बदल दी जाये, ले सकती है।

अनुसूची क

सेवामें, परवाना-अधिकारी, विभाग ..........

(या बरो अथवा बस्ती ..............

मैं (या हम) नीचे लिखे अनुसार परवानेके लिए आवेदन करता हूं (या करते हैं):

व्यक्ति या पेढ़ीका नाम, जो परवाने में भरा जाना हो......

परवानेका प्रकार (थोक या फुटकर व्यापारके लिए).........

अवधि, जिसके लिए परवाना माँगा जा रहा है ...........

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