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१७०. इकरंगा ऑरेंज रिवर उपनिवेश

ऑरेंज रिवर उपनिवेशके ३ जूनके सरकारी गजटमें विनबर्ग नगर के संशोधित और नये नियम दिये गये हैं। उनके नीचे लिखे अंश हम उद्धृत कर रहे हैं:

परिषदकी मंजूरीके बगैर किसी रंगदार व्यक्तिको नगरपालिकाकी हृदमें कहीं भी रहनेको इजाजत नहीं होगी।

प्रत्येक रंगदार व्यक्तिको, जो नगरपालिकाकी हृदमें रहता है, टाउन क्लार्क अथवा अन्य किसी नगरपालिका अधिकारीके पूछनेपर अपनी आजीविकाका साधन बताने और उसका प्रमाण देने में समर्थ होना चाहिए और वह उसके लिए बाध्य है। और अगर टाउन क्लार्क या दूसरे नगरपालिका-अधिकारीको यह प्रतीति हो कि आजीविकाके उचित साधनोंका सन्तोषजनक प्रमाण नहीं दिया जा सकता तो उस रंगदार व्यक्तिके साथ विधि-संहिताके अध्याय १३३, खण्ड २ के अनुसार व्यवहार किया जायेगा।

उक्त कानून में यह व्यवस्था है कि,

ऐसा कोई रंगदार व्यक्ति किसी गोरे मालिक या सरकारी अधिकारीके परवानेके बगैर मिलेगा तो उसपर ५ पौंड जुर्माना किया जा सकता है, अथवा जुर्माना न देनेपर उसको सादी या सख्त कैदको सजा दी जा सकती है, जो ३ महीनेसे अधिक नहीं होगी; अथवा (मजिस्ट्रेटकी मर्जी हो तो) वह राज्यके किसी गोरे निवासीके साथ उसके शर्तबन्द नौकरके रूपमें रखा जा सकता है। यह शर्तबन्दी एक सालसे अधिककी न होगी और अपराधीको हक होगा कि जिस जिलेमें अपराध किया गया हो उसके भीतर अपना मालिक चुन ले|

यदि कोई रंगदार व्यक्ति दैनिक या मासिक नौकरके रूपमें कामके बिना मिलेगा तो उसे, टाउन क्लार्कसे चौबीस घंटेकी सूचना मिल जानेके बाद नगरकी शामिलात भूमिसे चला जाना पड़ेगा और वह परिषदकी अनुमतिके बिना वापस नहीं आ सकेगा।

किसी रंगदार व्यक्तिको नौ बजेकी घंटी बजने के दस मिनट बाद विनबर्ग नगरके किसी सार्वजनिक स्थान या रास्तेपर नहीं रहने दिया जायेगा, जबतक वह उस समयके लिए अपने मालिकका पास न लिये हो।

किसी रंगदार परवानेदारको परवानेके मातहत दोसे अधिक रंगदार मनुष्योंको नौकर रखनेका अधिकार नहीं होगा।

टाउन क्लार्ककी लिखित अनुमतिके बिना बस्तीमें रातके दस बजे बाद कोई नाच, चाय-पान अथवा दूसरे सभा-समारोह नहीं करने दिये जायेंगे।

सोलह वर्षकी अनुमानित आयुसे अधिकके वे तमाम रंगदार व्यक्ति जिन्हें परिषदसे नगरपालिकाकी हृदमें रहनेकी इजाजत मिल गई है, नौकरी करनेके लिए बाध्य होंगे। और उन्हें टाउन क्लार्कके दफ्तरमें हर महीने अपना नाम दर्ज कराना पड़ेगा और ६ पेंस फी-पास देकर रिहायशी पास लेना पड़ेगा|