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पत्र: जे० डी० रीजको


१८८५ के कानून ३ के अनुसार तथाकथित कुली, अरब, मलायी तथा तुर्की साम्राज्य के मुसलमान प्रजाजन "एशियाई" शब्दके अन्तर्गत आते हैं।

फिर भी यह अध्यादेश मलायियोंपर लागू नहीं होता।

पंजीयन: खण्ड ३ के अनुसार ट्रान्सवालमें वैध रूपसे बसे प्रत्येक एशियाईके लिए अपना पंजीयन कराना आवश्यक है, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। और इस खण्डके अनुसार वैध निवासी वही एशियाई हो सकता है जिसे ट्रान्सवालमें प्रवेश तथा निवासके लिए स्थायी अनुमतिपत्र मिल चुका है या मिल सकता है, बशर्ते कि ऐसा अनुमतिपत्र जालसाजीसे प्राप्त न किया गया हो; या फिर वह अधिवासी एशियाई जो ३१ मई, १९०२ को वस्तुतः ट्रान्सवालमें रहा हो।

खण्ड ४: इसके अनुसार ऐसे प्रत्येक एशियाई को पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र देना आवश्यक है। १६ वर्षसे कम आयुवाले बच्चोंके मामले में इस तरहका प्रार्थनापत्र उनके माता-पिता या संरक्षकोंको देना पड़ेगा।

खण्ड ५: इसमें व्यवस्था की गई है कि यदि पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र नामंजूर हो जाता है तो खण्डमें वर्णित प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रार्थीको उपनिवेश छोड़ देनेका आदेश दिया जायेगा।

खण्ड ६: इसके अनुसार ऐसे किसी भी एशियाईको, जो आठ वर्षसे कम आयुके किसी बच्चेका संरक्षक है, अपने पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र देते समय उक्त बच्चेके सम्बन्धमें विनियम द्वारा निर्धारित जानकारियाँ और शिनाख्तके निशान पेश करने पड़ेंगे। और यदि ऐसा संरक्षक स्वयं पंजीकृत हो तो उसके द्वारा प्रस्तुत जानकारियाँ, अस्थायी तौरपर रजिस्टरमें दर्ज कर ली जायेंगी; और उस संरक्षकको एक वर्षके अन्दर ऐसे बच्चेकी ओरसे उस जिलेके, जिसमें वह स्वयं रहता है, अधिवासी मजिस्ट्रेटके कार्यालयमें पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र देना होगा।

फिर इस खण्डमें ऐसे बच्चेके ८ वर्षके हो जानेपर उसके पंजीयनकी प्रक्रिया बताई गई है।

खण्ड ७: इसमें बच्चोंके पंजीयनके बारेमें और आगे बताया गया है ।

खण्ड ८: इसमें विधान है कि कोई भी व्यक्ति, जो...अपने लिए या संरक्षककी हैसियत से...पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र न दे, अपराध सिद्ध हो जानेपर सौ पौंडके भीतर जुर्मानेका, और जुर्मानेकी रकम अदा न करनेपर अधिकसे-अधिक ३ मासकी सख्त या सादी कैदकी सजाका भागी होगा।

खण्ड ९: इसमें विधान है कि १६ वर्ष और उससे अधिक आयुके प्रत्येक एशियाईको ट्रान्सवालमें प्रवेश करते समय या निवासकी दशामें उपनिवेशमें वैध रूपसे स्थापित पुलिस दलके किसी सदस्य या उपनिवेश-सचिव द्वारा अधिकार-प्रदत्त किसी अन्य व्यक्तिके माँगनेपर पंजीयन-प्रमाणपत्र[१] जो उसे वैध ढंगसे प्राप्त हो, प्रस्तुत करना होगा और इसी प्रकार माँगपर विनियम द्वारा निर्धारित शिनाख्तके विवरण भी पेश करने होंगे।

१६ वर्षसे कम आयुके बच्चोंके मामले में संरक्षकों या माता-पिताओंको प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और शिनाख्तके विवरण भी देने होंगे।

  1. इस प्रार्थनापत्रका फार्म परिशिष्टमें दिया जा रहा है।