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सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

दस्तावेज यदि हों तो उन्हें पेश करना होगा तथा 'ग' फार्ममें भरी जानेवाली बातें देनी होंगी। उपनिवेश-सचिव द्वारा निश्चित किये गये स्थानपर प्रत्येक अर्जी देनी होगी।

अर्जियाँ लेनेके लिए जिस व्यक्तिको नियुक्त किया जाये उसे अर्जी बनाकर आवेदकको रसीद देनी चाहिए और अर्जी पंजीयकके पास भेज देनी चाहिए।

यदि पंजीयक वयस्क व्यक्तिको उपर्युक्त तरीकेसे दी हुई अर्जीको खारिज कर दे तो उसे आवेदकके पास खारिज करनेकी सूचना भेजनी चाहिए और उसकी एक प्रतिलिपि न्यायाधीशके पास भेजनी चाहिए।

६. पंजीयनका प्रमाणपत्र 'फ' फार्मके अनुसार दिया जाये।
७. प्रत्येक वयस्क व्यक्तिको, जब भी उससे देखनेके लिए पंजीयनपत्र मांगा जाये, दिखाना होगा; और पुलिसके मांगनेपर उसे निम्न जानकारी देनी होगी:
(१) अपना पूरा नाम;
(२) उस समयका पता;
(३) अर्जी देनेके समयका पता;
(४)अपनी उम्र;
(५) अपने हस्ताक्षर, यदि उसे लिखना आता हो तो;
(६) और दोनों अंगूठोंकी निशानियाँ, अथवा अंगूठों और अँगुलियोंकी निशानियाँ।
८. सोलह वर्षसे कम आयुवाले लड़केके पिता या अभिभावकको जब भी उससे माँगा जाये अपना प्रमाणपत्र दिखाने के अतिरिक्त निम्न जानकारी देनी चाहिए:
(१) अपना पूरा नाम।
(२) उस समयका पता।
(३) अर्जी देनेके समय उसके अभिभावकका पूरा नाम और उसका पता।
(४) उस बालककी आयु।
(५) और उस बालकके अंगूठोंके निशान अथवा अँगूठे और अंगुलियोंकी निशानियाँ। आठ वर्षसे कम आयुवाले लड़केके प्रमाणपत्रके लिए आवेदन देते समय अभिभावक या पिताको निम्न हकीकत देती चाहिए;
(१) लड़केका पूरा नाम;
(२) उसकी आयु;
(३) उसका रिश्ता;
(४) उसका जन्मदिन;
(५) उसके ट्रान्सवालमें प्रविष्ट होनेकी तारीख।
१०. खोये गये पंजीयनपत्रके लिए आवेदन करते समय प्रत्येक एशियाई निम्नलिखित हकीकत पेश करे:

[१] मूल अंग्रेजी पाठमें है “प्रत्येकका जन्म-स्थान"। [२] मूल अंग्रेजी में यह वाक्य दिया गया है: “पंजीयन प्रमाणपत्रको नया करानेके लिए प्रार्थनापत्र देते समय"।

  1. १.
  2. २.