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खूनी कानून

(१) पंजीयनपत्र क्रमांक;
(२) अपना पूरा नाम;
(३) अपना पता;
(४) और यदि बालकका पंजीयनपत्र खो गया हो तो उसका पूरा नाम;[१]
(५) अपने अँगूठे और अँगुलियोंकी निशानियाँ;
(६) और यदि बालककी ओरसे अर्जी दी हो तो अपने अंगूठोंकी निशानी और बालकके अँगूठों तथा अँगुलियोंकी निशानियाँ।

११. व्यापारीका परवाना अथवा अन्य कोई परवाना लेते समय आवेदकको अधिकारियोंके समक्ष अपना पंजीयनपत्र पेश करना होगा और इसके अतिरिक्त अधिकारी जिस प्रकार कहे, उस प्रकारसे उसे अँगूठे तथा अँगुलियोंकी निशानियाँ देनी होंगी।
१२. यदि कोई एशियाई कुछ समयके लिए ट्रान्सवालसे बाहर गया हो और उसकी ओरसे अन्य कोई एशियाई परवानेके लिए आवेदन करे तो उसे अधिकारीके पास निम्न बातें पेश करनी चाहिए;

(१) अपना पंजीयन पत्र;
(२) जिसके लिए अर्जी दी हो उसका पूरा नाम;
(३) उस एशियाईका उस समयका पता;
(४) उस व्यक्तिके दाहिने अँगूठेकी छाप लगा हुआ मुखत्यारनामा;
(५) और अपने दाहिने अँगूठेकी निशानी।

१३. मुद्दती अनुमतिपत्र 'छ' फार्मके अनुसार दिया जाये।

फ़ार्म ख
वयस्क व्यक्तिका आवेदनपत्र

पूरा नाम … … कौम … …
जाति या उपजाति … … आयु … … ऊँचाई …
निवास-स्थान … … व्यवसाय … …
शरीरके खास-खास चिह्न … …
जन्म-देश … …
ट्रान्सवालमें पहले-पहल आनेकी तारीख…
मई १९०२ में कहाँ था … …
पिताका नाम … … माताका नाम … …
पत्नीका नाम … … कहाँ रहता है … …
आठ वर्षसे कम उम्रके बच्चों आदिके नाम, आयु, निवास-स्थान और रिश्ता…
आवेदक के हस्ताक्षर … …
आवेदन प्राप्त करनेवालेके हस्ताक्षर…
तारीख … कार्यालय…
  1. मूल अंग्रेजी पाठमें है: "बालकका पूरा नाम तथा उसकी आयु (यदि संरक्षक किसी बालकके लिए प्रार्थनापत्र दे)"।