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नेटालमें परवाना सम्बन्धी अर्जीके विनियम


श्री मुहम्मद इशाक और दूसरे भारतीयोंने जमानतपर छूटनेसे इनकार कर दिया। इसलिए सबको ऐसे ही छोड़ दिया गया था। इन मुकदमोंके कारण न्यायालयमें सरकारकी हँसी हुई।

[गुजरातीसे]
इंडियन ओपिनियन, १४-१२-१९०७

३२६. नेटालमें परवाना सम्बन्धी अर्जीके विनियम

नेटाल 'गज़ट'में नये परवाने के लिए अथवा परवानेके नवीनीकरण (प्रतिवर्ष नये करवाने) के लिए अथवा परवानेके हस्तान्तरणके लिए अर्जी देने और अपील करनेसे सम्बन्धित विनियम प्रकाशित हैं। उनमें से सब उपयोगी खण्डोंका सारांश नीचे दिया जा रहा है:

२. अर्जी निश्चित फार्मके अनुसार निर्धारित न्यायाधीश अथवा नगर कार्यालयमें दी जाये, तथा आवेदक उसे अपने क्षेत्रके लिए समाचारपत्रमें प्रति सप्ताह कमसे-कम एक दिनके हिसाबसे दो सप्ताह प्रकाशित कराय।

४. अर्जी मिलने के बाद उसमें बताये गये मकानके सम्बन्धमें परवाना अधिकारीको स्वास्थ्य अधिकारी अथवा सफाई निरीक्षकसे स्वास्थ्य विभागकी रिपोर्ट प्राप्त करनेका अधिकार होगा।

५. आवश्यक हो तो अर्जदार स्वयं परवाना अधिकारीके पास उपस्थित हो और उसे दिखाये कि वह अंग्रेजीमें बहीखाते रखने सम्बन्धी ७वीं धाराकी शर्तें पूरी करनेकी योग्यता रखता है। इस सम्बन्धमें सन्तोष करवाने के लिए वह परवाना अधिकारीको अपने बहीखाते अथवा अन्य आवश्यक कागज-पत्र भी दिखाये।

६. प्रत्येक अर्जीकी स्वीकृति या अस्वीकृति सम्बन्धी निर्णय परवाना अधिकारी प्रत्येक अर्जीपर लिख दे।

८. जबतक आवश्यक टिकट न लगाये जायें अथवा उनके बदलेमें पैसे न जमा किये जायें, तबतक परवाना नहीं दिया जायेगा।

९. परवाना अधिकारी जिस अर्जदारसे चाहेगा उससे परवाना देते समय, हस्ताक्षर, अथवा अँगूठेकी निशानी, अथवा अँगुलियोंकी निशानियाँ ले सकेगा।

अपीलके विनियम

१०. परवाना अधिकारी द्वारा निर्णय दिया जाने के पश्चात् दो सप्ताह के अन्दर अपील करने सम्बन्धी अपने इरादेकी निकाय या नगर परिषदके क्लार्कको सूचना दी जाये। परवाने सम्बन्धी अपीलकी अर्जीके साथ निकायके सदस्योंके खर्चके लिए १२ पौंड १० शिलिंग क्लार्कके पास जमा करने होंगे। अर्जदारोंकी संख्या एकसे अधिक होगी तो अपील-निकायका खर्च हिस्सेके अनुसार आयेगा।

११. अपीलोंकी सुनवाईकी तारीखकी सूचना और अपीलोंकी सूची न्यायालय अथवा नगर-कार्यालयके दरवाजेपर निश्चित तिथिसे कमसे-कम पाँच दिन पहले चिपकाई जायेगी।