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नया खूनी कानून

ट्रान्सवालमें जन्मे हुए बालकका एशियाई अभिभावक बालककी आठ वर्षको आयु होनेपर एक वर्ष के अन्दर उसे पंजीकृत करने के लिए अर्जी दे।

(क) यदि अभिभावक उक्त प्रकारसे आवेदन न दे तो पंजीयक या मजिस्ट्रेट जो समय निश्चित करे उस समय वह अर्जी दे।
(ख) यदि अभिभावक आवेदन न दे, अथवा आवेदन दिया गया हो किन्तु अस्वीकृत हो गया हो, तो १६ वर्षकी आयु हो जानेपर वह बालक स्वयं एक मासके अन्दर आवेदन करे। जिस मजिस्ट्रेटके पास ऐसा आवेदनपत्र पहुँचे वह उस आवेदनके साथ सभी कागज पंजीयकको भेज दे और यदि पंजीयक ठीक समझे तो, आवेदकको पंजीयनपत्र दे दे।
(७) अभिभावकने उपर्युक्त प्रकारसे आठ वर्षसे छोटे बालकका नाम और हुलिया

दर्ज न कराया हो और आठ वर्षके बाद बालकका पंजीयनपत्र न लिया हो तो १६ वर्षकी उम्र हो जानेपर बालक स्वयं एक महीनेके अन्दर आवेदन करे। और पंजीयकको उचित मालूम हो तो वह उसे पंजीयन-प्रमाणपत्र दे दे। इस कानूनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने पंजीयनके लिए उपर्युक्त ढंगसे आवेदन नहीं देगा तो उसपर १०० पौंड तक जुर्माना होगा, और जुर्माना न देनेपर उसे तीन महीने तक की कड़ी या सादी कैदको सजा दी जायेगी।

जो भी व्यक्ति ऐसे किसी सोलह वर्षसे कम आयुवाले एशियाईको ट्रान्सवालमें लायेगा, जो यहाँका वैध निवासी न हो, और जो व्यक्ति उस लड़केको नौकर रखेगा, वे दोनों अपराधी समझे जायेंगे, उन्हें उपर्युक्त प्रकारसे सजा दी जायेगी, उनका पंजीयन खारिज कर दिया जायेगा और उन्हें ट्रान्सवाल छोड़ देनेका आदेश दिया जायेगा। यदि वे ट्रान्सवाल नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें कानूनके मुताबिक जुर्माने या जेलकी सजा दी जायेगी।

सोलह वर्षसे ज्यादा उम्रवाला जो भी एशियाई उपनिवेश-सचिव द्वारा निश्चित की गई अवधिके पश्चात् ट्रान्सवालमें बिना पंजीयन-प्रमाणपत्रके पाया जायेगा उसे ट्रान्सवाल छोड़नेका आदेश दिया जायेगा और यदि वह ट्रान्सवाल नहीं छोड़ेगा तो उसे जुर्माने अथवा कैदकी सजा होगी।

उपर्युक्त प्रकारका पंजीयनपत्र-रहित एशियाई पंजीयनका आवेदन न देनेका न्यायालयको सन्तोषप्रद कारण बतायेगा तो उसे न्यायाधीश आवेदन करने के लिए मोहलत दे सकता है। और उस अवधिमें यदि वह पंजीयन न करवा ले तो उसे फिर बाहर जानेका या सजा भोगनेका आदेश दिया जायेगा।

(९) सोलह वर्षकी आयुवाला जो-कोई एशियाई ट्रान्सवालमें प्रवेश करेगा अथवा रहता होगा उसे कोई भी पुलिस या उपनिवेश-सचिव द्वारा आदिष्ट व्यक्ति पंजीयनपत्र दिखानेके लिए कह सकेगा; और इस कानूनकी धाराओंके अनुसार निर्धारित विवरण तथा हुलिया मांग सकेगा। सोलह वर्षसे कम उम्रवाले एशियाईका अभिभावक उस बालकका पंजीयनपत्र दिखाने और विवरण तथा हुलिया प्रस्तुत करनेके लिए उपयुक्त प्रकारसे बाध्य है।
(१०) जिस व्यक्तिके पास इस कानूनके अनुसार प्राप्त किया हुआ नया पंजीयनपत्र होगा उसे ट्रान्सवालमें रहने और प्रवेश करनेका हक है।