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परिशिष्ट
(२) ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास या जिसके अधीन इस उपनिवेशमें उचित समय तक अपना निर्वाह करनेके साधन न हों; या जिसे उपनिवेशमें आने दिया जाये तो जिसका खर्च सरकारपर पड़नेकी सम्भावना हो;
(३) कोई भी वेश्या या ऐसा व्यक्ति जो वेश्यावृत्तिकी कमाईसे या अनैतिक कार्यों के लिए स्त्रियाँ उपलब्ध करके अपना गुजारा करता हो, या कराता हो।
(४) कोई भी व्यक्ति जो इस उपनिवेश में अपने प्रवेशकी या प्रवेशके प्रयत्नकी तारीखको लागू किसी कानून के अन्तर्गत, यदि उपनिवेश में मिले तो, उपनिवेशसे निष्कासित किया जा सके या जिसे उपनिवेशसे जाने की आशा दी जा सके, फिर चाहे उसे उस कानूनके विरुद्ध अपराध करनेपर सजा दी जाये या उसकी धाराओंका पालन न करनेपर या अन्यथा; बशर्ते कि उसको वह सजा उसके द्वारा इस उपनिवेशके अतिरिक्त कहीं अन्यत्र किये गये अपराधपर, जिसके लिए वह क्षमा पा चुका है, न दी गई हो;
(५) कोई व्यक्ति जो १९०२ के उन्माद-घोषणा [अधिनियम] या उसके किसी संशोधनके अर्थके अन्तर्गत पागल हो;
(६) कोई व्यक्ति जो कोढ़ी हो, या किसी घृणित या खतरनाक छूतकी या उड़ा बीमारीसे, जिसको विनियम द्वारा समय-समयपर बताया जाये, पीड़ित हो;
(७) कोई व्यक्ति, जिसे मन्त्री किसी भी राज्य सचिवसे या किसी (ब्रिटिश या विदेशी) उपनिवेशी सरकारके सदस्यसे या किसी दूसरे देशके अधिकारीसे कूटनीतिक सूत्र द्वारा प्राप्त सूचनाके कारण अवांछनीय समझता हो;
(८) कोई व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में मन्त्रीका उचित आधारपर विश्वास हो कि वह यदि उपनिवेशमें प्रविष्ट होगा तो वह उसकी शान्ति, व्यवस्था और उसके सुशासनके लिए खतरनाक होगा; किन्तु उसमें ये लोग सम्मिलित न होंगे:
(क) महामहिमकी नियमित सेनाओंके सदस्य;
(ख) दूसरे देशके किसी सरकारी जहाजके अधिकारी और नाविक,
(ग) कोई व्यक्ति जो इस उपनिवेश में महामहिमकी सत्ता द्वारा या किसी दूसरे देशकी सरकार द्वारा अपनी पत्नी, अपने परिवार और नौकरों सहित प्रमाणित हो;
(घ) कोई व्यक्ति जो दक्षिण आफ्रिकामें महामहिमकी स्वयंसेवक सेनामें सेवा कर चुका हो और सेनासे नेकनामी के साथ मुक्त हुआ हो एवं जो निषिद्ध प्रवासीकी परिभाषाके उपखण्ड (३), (४), (५), (६), (७) या (८) के अन्तर्गत न आता हो;
(ङ) किसी व्यक्तिके, जो निषिद्ध प्रवासी न हो, पत्नी और अवयस्क बच्चे;
(च) भूमध्य रेखाके दक्षिणकी आफ्रिकी मूल जातियोंके वंशज, जो निषिद्ध प्रवासीकी परिभाषाके उपखण्ड (३), (४), (७) या (८) के अन्तर्गत नहीं आते।
(छ) यूरोपीय लोग, जो किसान या घरेलू नौकर, कुशल कारीगर, मिस्तरी, मजदूर या खनक हैं, जो इंग्लैंडमें या अन्यत्र गवर्नर द्वारा इसके लिए नियुक्त इस उपनिवेशके ऐजेंट जनरलके हस्ताक्षरयुक्त इस आशयका प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सके कि उसमें उल्लिखित व्यक्ति इस उपनिवेश में आते ही उसके किसी प्रख्यात नियोजककी सेवा पर्याप्त मजदूरीपर और उचित अवधिके लिए करने के उद्देश्यसे नियुक्त किया गया है;

"विनियम" का अर्थ होगा इस अधिनियमके खण्ड पन्द्रह के अन्तर्गत बनाया गया विनियम।

३. (१) गवर्नर संसद द्वारा स्वीकृत धनसे एक विभाग स्थापित कर सकता है और कायम रख सकता है जो "प्रवासी विभाग" कहा जायेगा और मन्त्रीके नियन्त्रणमें और एक अधिकारीके अधीन रहेगा जिसकी नियुक्ति समय-समयपर की जायेगी।