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सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय
(२) इस विभागका कार्य उपनिवेशमें या उसके बाहर ऐसे सब काम करना होगा जो इस उपनिवेश में निषिद्ध प्रवासियोंका प्रवेश रोकनेके लिए या उनको निष्कासित करनेके लिए आवश्यक हों या उससे सम्बन्धित हों। वह उन अधिकारोंका प्रयोग या कर्तव्योंका पालन भी करेगा जो उसको इस अधिनियम द्वारा या विनियम द्वारा दिये जायें।
(३) गवर्नर समय-समयपर ऐसे अधिकारियों को नियुक्त कर सकता या हटा सकता है जिनका नियुक्त करना या हटाना वह इस विभागकी व्यवस्थामें सहायता देनेके लिए आवश्यक या उपयुक्त समझे और उनको ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे एवं वे उपनिवेशमें या उसके बाहर ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो उनको इस अधिनियम द्वारा या विनियम द्वारा सौंपे जायें।
४. गवर्नर ऐसा काम या ऐसी बातें करनेके लिए, जो इस अधिनियमके उद्देश्यों और अभिप्रायोंको कार्य रूप देनेके लिए आवश्यक या उपयुक्त हों, दक्षिण आफ्रिका के किसी उपनिवेश या प्रदेशकी सरकारसे समय-समयपर समझौता कर सकता है।
५. ऐसा प्रत्येक निषिद्ध प्रवासी, जो उपनिवेश में प्रवेश कर रहा हो या उसके भीतर मिले, अपराधी होगा और उसको ये सजाएँ दी जा सकेंगी:
(१) जुर्मानेकी, जो सौ पौंडसे अधिक न होगा, या जुर्माना न देनेपर कैदकी, जो ६ महीनेसे अधिक की न होगी, या जुर्माने और कैद दोनोंकी; और
(२) किसी भी समय मन्त्रीके हस्ताक्षरयुक्त वारंट द्वारा उपनिवेशसे निष्कासित किये जाने और जबतक निष्कासित न किया जाये तबतक विनियममें बताये गये अनुसार नजरबन्द रखे जानेकी; परन्तु
(क) यदि ऐसा निषिद्ध प्रवासी इस उपनिवेशमें मान्य (सौ-सौ पौंडकी) दो जमानत इस उपनिवेशसे एक मासके भीतर चले जानेके सम्बन्धमें दे दे तो वह नजरबन्दीसे मुक्त हो सकता है;
(ख) यदि ऐसे निषिद्ध प्रवासीको कैदकी सजा दी जाये तो उसकी वह कैद उसको उपनिवेशसे निष्कासित करते ही समाप्त हो जायेगी।
६. कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अमलमें आने के बाद १९०३ के अनैतिकता अध्यादेशके खण्ड तीन, तेरह या इक्कीसके या उनके किसी संशोधनके उल्लंघन करने के अपराध में सजा दी गई हो और कोई व्यक्ति जिसे मन्त्री यदि वह उपनिवेशमें रहता है तो, उपनिवेशकी शान्ति, व्यवस्था और सुशासनके लिए उचित आधारपर खतरनाक मानता है, मन्त्रीके हस्ताक्षरयुक्त वारंटसे गिरफ्तार किया जा सकता है और जबतक निष्कासित न किया जाये तबतक विनियम द्वारा बताई गई विधिसे नजरबन्द रखा जा सकता है।
७. कोई व्यक्ति जो
(१) जानबूझकर किसी निषिद्ध प्रवासीको इस उपनिवेश में प्रवेश करने या रहने के लिए सहायता देता या उकसाता है; या
(२) जानबूझकर किसी व्यक्तिको जिसे खण्ड छः के अन्तर्गत निष्कासित किये जानेकी आज्ञा दी गई है, इस उपनिवेशमें रहनेमें सहायता देता है या उसके लिए उकसाता है; या
(३) इस उपनिवेशसे बाहरके किसी व्यक्तिसे नियोजक के रूपमें इस इरादेसे कोई समझौता करता है, या करना चाहता है कि इस अधिनियम की धाराओंसे बचा जाये या जो ऐसा समझौता करते समय या उसका इरादा करते हुए उन धाराओंका अपना हिस्सा पूरा न कर सकेगा या जिसे ऐसी कर सकनेकी कोई उचित आशा नहीं है;
वह अपराधी होगा और दोषी पाये जानेपर जुर्मानेका, जो सौ पौंडसे अधिक न होगा, या जुर्माना न देनेपर कैदका, जो छ: महीनेसे अधिककी न होगी या जुर्माने और कैद दोनोंका पात्र होगा।
८. कोई निषिद्ध प्रवासी इस उपनिवेशमें कोई व्यापार या धंधा करनेका परवाना लेने या उसमें कोई भूमि-सम्बन्धी स्वार्थ, लीजपर या जड़ खरीद या अन्य स्वार्थ प्राप्त करनेका अधिकारी न होगा; और ऐसा कोई परवाना