७. प्रत्येक वयस्क किसी पुलिस अधिकारी या उपनिवेश सचिव द्वारा इसके लिए उचित रूपसे अधिकार दिये गये किसी भी व्यक्तिके माँगनेपर अपना वैध पंजीयन प्रमाणपत्र पेश करेगा और इसके अतिरिक्त उस पुलिस अधिकारी या पूर्वोक्त व्यक्तिके माँगनेपर निम्न विवरण देगा:
(१) अपना पूरा नाम;
(२) अपना वर्तमान निवास स्थान;
(३) पंजीयनका प्रार्थनापत्र देनेके दिन अपना निवास स्थान;
(४) अपनी आयु;
और उस पुलिस अधिकारी या पूर्वोक्त अन्य व्यक्तिको, या उनकी उपस्थिति में, ये चीजें देगा:
(१) यदि लिख सकता हो तो अपने हस्ताक्षरोंका नमूना;
(२) अपने अंगूठोंके या अँगूठों और अँगुलियोंके निशान
८. प्रत्येक अवयस्कका संरक्षक, जिसे ऐसा पुलिस अधिकारी या पूर्वोक्त दूसरा व्यक्ति उस अवयस्कका वैध पंजीयन प्रमाणपत्र पेश करनेके लिए कहे, ऐसे प्रमाणपत्रको पेश करनेके अतिरिक्त पूर्वोक्त माँग करनेपर निम्न विवरण देगा:
(१) अपना पूरा नाम;
(२) अपना वर्तमान निवास स्थान;
(३) उस व्यक्तिका पूरा नाम, जो अवयस्ककी ओरसे पंजीयन प्रमाणपत्रका प्रार्थनापत्र देनेकी तारीखको उसका संरक्षक था, और उस तारीखको उस व्यक्तिका निवास स्थान;
(४) उस अवयस्ककी आयु,
और उस पुलिस अधिकारी या पूर्वोक्त अन्य व्यक्तिको, या उनकी उपस्थिति में, उस अवयस्क के अँगूठोंके या अंगूठों और अँगुलियोंके निशान देगा।
९. आठ वर्षसे कम आयुके एशियाई बच्चोंका प्रत्येक संरक्षक पंजीयन प्रमाणपत्रका प्रार्थनापत्र देनेपर ऐसे सब बच्चोंके सम्बन्धमें निम्न विवरण देगा:
(१) उनके पूरे नाम;
(२) प्रत्येककी आयु:
(३) प्रत्येकका संरक्षकसे सम्बन्ध,
(४) प्रत्येकका जन्म स्थान;
(५) यदि अन्यत्र जन्मा हो तो प्रत्येककी ट्रान्सवालमें आनेकी तारीख।
१०. प्रत्येक एशियाई अपने वैध पंजीयन प्रमाणपत्रके, या संरक्षक के रूपमें अवयस्क के वैध प्रमाणपत्रके खोने या नष्ट हो जानेपर उसे नया करनेका प्रार्थनापत्र देते समय पंजीयकको निम्न विवरण देगा:
(१) उस पंजीयन प्रमाणपत्रकी संख्या;
(२) अपना पूरा नाम;
(३) अपना वर्तमान निवास स्थान;
(४)अवयस्कका पूरा नाम और उसकी आयु; (यदि प्रार्थनापत्र अवयस्ककी ओरसे संरक्षकने दिया हो तो)।
और वह पंजीयकको या उस व्यक्तिको जिसे पंजीयक इस कार्य के लिए नियुक्त करे, निम्न चीजें देगा;
(१) अपने अँगूठों और अँगुलियोंके निशान; या
(२) यदि प्रार्थनापत्र अवयस्ककी ओरसे उसके संरक्षकने दिया हो तो अपने पंजीयन प्रमाणपत्रकी संख्या, अपने दायें हाथके अँगूठेका निशान और उस अवयस्कके अँगूठों और अँगुलियोंके निशान।
११. प्रत्येक एशियाई, जो १९०५ के राजस्व परवाना अध्यादेश या उसके किसी संशोधन या नगरपालिकाके किसी चालू उपनियमके अन्तर्गत अपनी ओरसे व्यापारिक परवानेके लिए प्रार्थनापत्र देता है, उसे परवाना देने के