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पृष्ठ:सम्पूर्ण गाँधी वांग्मय Sampurna Gandhi, vol. 7.pdf/५२७

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परिशिष्ट

लिए नियुक्त व्यक्तिके सम्मुख अपना वैध पंजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनेके अतिरिक्त अपने सब अंगूठों और अँगुलियों के या जिनके निशान वह व्यक्ति चाहे, उनके निशान देगा।

१२. प्रत्येक एशियाई, जो ट्रान्सवालसे अस्थायी रूपसे अनुपस्थित दूसरे एशियाईकी ओरसे व्यापारिक परवानेके लिए प्रार्थनापत्र देता है, ऐसा परवाना देनेके लिए नियुक्त व्यक्तिको नीचे लिखी चीजें देगा;
(२) अपना निजी पंजीयन प्रमाणपत्र;
(२) जिस एशियाईकी ओरसे प्रार्थनापत्र दिया जा रहा है उसका पूरा नाम;
(३) उस एशियाईका पूरा वर्तमान पता,
(४) मुख्त्यारनामा या अन्य अधिकारपत्र जिसके अन्तर्गत उसको इस परवानेको लेने या अनुपस्थित व्यक्तिके व्यापारको चलानेका अधिकार दिया गया हो, और उस मुख्त्यारनामे या अन्य अधिकारपत्रपर अनुपस्थित व्यक्ति के दायें हाथके अँगूठेका साफ निशान हो;

और वह उस व्यक्तिको और उसके सम्मुख, आवश्यकता हो तो, अपने दायें हाथका निशान भी देगा।

१३. अधिनियम के खण्ड सत्रहमें उल्लिखित उपनिवेशमें सीमित अवधिके लिए आने और रहनेका परवाना इसकी अनुसूची, 'छ' में दिये गये रूपमें होगा।

अनुसूची 'क'
एशियाई पंजिका

ट्रान्सवालमें रहनेवाले परिवारका विवरण
पंजीयन प्रमाणपत्रकी संख्या जारी करनेकी तारीख पूरा नाम जाति या संप्रदाय पत्नियों के नाम पुत्र या आश्रित बालक जो ८ वर्षसे कम हो संरक्षकसे सम्बन्ध वर्गीकरण प्रमाणपत्रकी दूसरी प्रति देनेकी तारीख विवरण
          नाम आयु