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सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

मसविदेके अनुसार, अपने पहुँचनेके दिनसे सात दिनके अन्दर स्वेच्छया पंजीयनके फार्मके आधारपर पंजीयन-प्रमाणपत्र लेना जरूरी है।

आपका सच्चा,
मो० क० गांधी

जनरल जे० सी० स्मट्स
उपनिवेश कार्यालय
प्रिटोरिया

[ संलग्न ]

१९०७ के अधिनियम १५ के संशोधनार्थ प्रस्तुत

प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकका मसविदा

१. उक्त अधिनियमका खण्ड एक एतद् द्वारा विखण्डित किया जाता है और नीचे लिखे अनुसार प्रतिस्थापित किया जाता है: "शान्ति रक्षा अध्यादेश, १९०३, एशियाई कानून संशोधन अधिनियम संख्या २, १९०७, और १८८५ के कानून संख्या ३ के अनुच्छेद दो के उपखण्ड (ग) जैसा कि फोक्सरस्टके प्रस्तावों, १२ अगस्त १८८६ के अनुच्छेद १४१९ और १६ मई, १८९० के अनच्छेद १२८ द्वारा संशोधित हुए थे, एतद् द्वारा विखण्डित किये जाते हैं; परन्तु उक्त अध्यादेश, अधिनियम या कानूनके अन्तर्गत ऐसे विखण्डनसे पहले जो-कुछ भी किया गया वह ऐसे विखण्डनसे प्रभावित नहीं होगा।"

२. खण्ड दोके उपखण्ड एकका अनुच्छेद (छ) एतद् द्वारा विखण्डित किया जाता है और निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है: "कोई एशियाई जिसने एशियाई कानून संशोधन अधिनियम, १९०७ के अन्तर्गत पंजीयनका प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है; या कोई एशियाई जिसने...की तारीख...के पहले इसके साथ संलग्न फार्मके अनुसार और अनुसूची (क) में वर्णित, प्रमाणपत्र प्राप्त किया है; या कोई एशियाई जो उपनिवेशमें न होते हुए, अपने पास कोई अनुमतिपत्र या पंजीयनका प्रमाणपत्र रखता हो, जो उसके नाम कानूनी तौरपर जारी किया गया हो, और जिसका वह प्रवासी अधिकारीके सन्तोषके अनुसार कानूनन मालिक हो, और जो उपनिवेशमें प्रवेश करनेके बाद ७ दिनके भीतर अनुसूची (क) के अनुसार पंजीयनके लिए प्रर्थनापत्र दे दे; या कोई एशियाई जो मन्त्री द्वारा ऐसे प्रमाणपत्रके योग्य समझा जाये और जो "वर्जित प्रवासी" की परिभाषाके, जैसा कि १९०७ के उक्त अधिनियम १५ में है, उपखण्ड ३, ४, ५, ६, ७, या ८ के क्षेत्रके अन्दर नहीं आता।"

३. मन्त्रीको अधिकार होगा कि वह किसी "वर्जित प्रवासी" को उपनिवेशमें प्रवेश करने और बने रहनेके लिए समय-समयपर अस्थायी अनुमतिपत्र जारी करे।

४. जायदाद सं० ३७३ चर्च स्ट्रीट, प्रिटोरियाका भाग, जो स्वर्गीय अबूबकर आमदके नामसे पंजीकृत हुआ था और जो इस समय हेनरी सॉलोमन लियोन पोलकके नाम पंजीकृत