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(बी) जब खंड (ए) के तहत भुगतान करने के लिए अपेक्षित शेष स्टांप शुल्क, किसी भी दस्तावेज के संबंध में भुगतान किया जाता है और पंजीकरण के लिए दस्तावेज फिर से प्रस्तुत किया जाता है, तो पंजीकरण अधिकारी अनुमोदन द्वारा प्रमाणित करेगा, कि शेष स्टांप शुल्क का भुगतान किया गया है और उन्हें भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम और निवास स्थान दर्ज करेगा।


(सी) इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधानों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, शेष स्टांप शुल्क का भुगतान खंड (ए) के तहत लागू स्टाम्प के रूप में किया जा सकता है, जिसमें ऐसी उद्घोषणा हो सकती है जो विहित की जाए।


(घ) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (क) में निर्दिष्ट आदेश प्राप्त करने के बाद स्टाम्प ड्यूटी की शेष राशि का भुगतान नहीं करता है और पंजीकरण के लिए फिर से दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो पंजीकरण अधिकारी, दस्तावेज को पंजीकृत करने से पहले, संपत्ति के बाजार मूल्य और उस पर देय उचित शुल्क के निर्धारण के लिए उसे कलक्टर को संदर्भित करेगा।


(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ऐसा पंजीकरण अधिकारी, किसी ऐसे विलेख को पंजीकृत करते समय, जिस पर संपत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य है, पास यह विश्वास करने का कारण है कि दस्तावेज की संपत्ति का सही बाजार मूल्य दस्तावेज में उल्लिखित नहीं किया गया है, वह इस तरह के दस्तावेज को पंजीकृत करने के बाद, उसे, ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य और उस पर देय उचित शुल्क के निर्धारण के लिए, कलेक्टर को संदर्भित कर सकता है।



उद्‌घोषणा
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