पृष्ठ:Hathras Case judgment.pdf/११४

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114 पहले आपने जो बयान दिया था उसमें बलात्कार करने का जिक नहीं किया और एक ही लडके का नाम लिया था कि उसने मेरा गला दबाया पारिवारिक पुरानी रंजिश की वजह से उस पर पीडिता ने बताया कि पहले मुझे होश नहीं था इसलिए नहीं बताया ।" साक्षी हेड कां० सरला देवी ने दौरान विवेचना विवेचक को यह भी बयान दिया था कि "मैंने पीडिता का बयान इस पूछताछ के दौरान लिखा नहीं था । इस पूछताछ का विवरण पेशकार साहब किसी कागज पर लिख रहे थे। उसके बाद पीडिता की मम्मी अन्दर ही रह गयी थी और हम सभी रूम / वार्ड के बाहर आ गये, जहाँ कुछ कुर्सी व मेज पडे हुये थे। मेरे को पेशकार साहब ने कागज पेन दिया कि पीडिता का बयान सही से लिख लो । पेशकार साहब ने मुझे जो बोलकर लिखवाया वो मैंने पीडिता का बयान कागज पर लिख दिया। जब मैं बयान लिख रही थी तो पीडिता का भाई भी वहाँ पर मौजूद था । बयान मैंने अपने हिसाब से नहीं लिखा था, मुझे जो पेशकार साहब ने लिखवाया था वही लिखा था । बयान लिखने के बाद फिर से मैं पीडिता के पास गयी और अंगूठा बयान पर लगवा लिया ।" यह सही है कि विवेचक ने साक्षी सरला देवी से प्रश्न किया था कि क्या पीडिता ने चौथे आदमी का नाम आपको बताया? जिसका उत्तर सरला देवी ने दिया कि पीडिता चौथे आदमी का नाम नहीं बता रही थी लेकिन पीछे से पेशकार ने सन्दीप का नाम लेकर पीडिता से पूछने के लिये बोला तो फिर मैंने पूछा कि सन्दीप भी था क्या । इसके बाद लडकी ने सन्दीप का नाम लिया था। यह सही है कि पीडिता ने नामजद व्यक्ति सन्दीप का नाम नहीं बताया था । दौरान विवेचना, विवेचक ने महिला आरक्षी नेहा का बयान अपनी विवेचना में अंकित किया था तथा महिला आरक्षी नेहा ने अपने बयान में बताया था कि "मैंने रास्ते में उसकी माँ से पूछा था कि लडकी के साथ कोई ऐसी – वैसी बात तो नहीं हुई है तो इस पर लडकी की माँ ने मना कर दिया था ।” महिला आरक्षी नेहा ने अपने बयान में दौरान विवेचना यह भी बताया था कि "उसी समय कुछ पत्रकार भी आ गये थे और लडकी से बात करके उससे घटना के बारे में पूछ रहे थे। लडकी उन पत्रकारों को जवाब भी दे रही थी । पत्रकार उसका विडियों भी बना रहे थे ।" सी०ओ० रामशब्द का बयान भी दौरान विवेचना अंकित किया गया था, जिसने अपने बयान में यह बताया था कि दिनांक 16.09.2020 को पीडिता का पिता थाने आया तो मैंने वहाँ जाकर उसका बयान लिया तथा यह भी बताया था कि " दिनांक 19.09.2020 को मैं अलीगढ मेडिकल कालेज गया तथा महिला आरक्षी कु० रश्मि के द्वारा पीडिता का बयान 161 दं०प्र०सं० में दर्ज किया। बयान की रिकार्डिंग मेरे निर्देश पर मेरे गनर