पृष्ठ:Hathras Case judgment.pdf/१२०

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120 हुये घटनास्थल पर पहुंची तो पीडिता खेत में निर्वस्त्र एवं बेहोशी की अवस्था में उसे मिली। पीडिता की माँ ने पीडिता को अकेले ही बेहोशी की हालत में कपडे पहनाये और उसे खींचते हुये बाहर बरहा तक ले गयी। पीडिता की मॉ ने छोटू को अपने घर अपने बेटे सतेन्द्र को बुलाने भेजा। सतेन्द्र के आने के पश्चात सतेन्द्र व उसकी माँ रामा देवी पीडिता को थाना चन्दपा ले गये, थाने पर वादी मुकदमा सतेन्द्र द्वारा तहरीर दी गयी, उसके बाद पीडिता को इलाज हेतु बागला जिला चिकित्सालय हाथरस ले गये, जहाँ पीडिता की गम्भीर दशा को देखते हुये मेडिकल कालेज अलीगढ़ रेफर किया गया तब पीडिता को इलाज हेतु मेडिकल कालेज अलीगढ़ ले गये, वहाँ उसका इलाज हुआ और मेडिकल कालेज अलीगढ में भी पीडिता की तबीयत ज्यादा बिगडने पर पीडिता को दिनांक 28.09.2020 को नई दिल्ली रेफर किया गया जहाँ सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान पीडिता की दिनांक 29.09.2020 की सुबह मृत्यु हो गयी। पीडिता को घटना में आयी गले की चोट के फलस्वरूप सेपटीसीमिया होने के कारण पीडिता की मृत्यु हुई। इस प्रकरण में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और पीडिता की भी मृत्यु हो चुकी है तथा पीडिता की मृत्यु हो जाने के कारण पीडिता को न्यायालय में परीक्षित नहीं किया जा सकता। अतः न्यायालय को इस प्रकरण को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ही देखना होगा। दौरान विवेचना, पुलिस द्वारा लिये गये पीडिता के बयान एवं पीडिता के मृत्युपूर्व बयान में पीडिता ने चारो अभियुक्तगण द्वारा अपने साथ घटना किये जाने का कथन किया है। पीडिता के साथ बलात्कार हुआ है। पीडिता अनुसूचित जाति बाल्मीकि की सदस्या है और अभियुक्तगण स्वर्ण जाति के क्षत्रिय हैं। इसी भेदभाव के कारण अभियुक्तगण द्वारा पीडिता के साथ सामूहिक बलात्कार कारित कर उसकी हत्या कारित की गयी है। पीडिता को घायल अवस्था में थाने में भी कोई सम्मान नहीं मिला तथा पुलिस द्वारा पीडिता के अनुसूचित जाति की होने के कारण थाने में उसे नीचे चबूतरे पर ही लिटाकर पूछताछ की गयी, उसे अपमानित किया गया तथा उसकी विडियों बनायी गयी। पीडिता को पूरी तरह होश आने पर पीडिता ने अपनी माँ को बताया कि उसके साथ सन्दीप, रवि, रामू एवं लवकुश ने बलात्कार किया है। पीडिता ने पुलिस को दिये गये अपने धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान एवं मजिस्ट्रेट को दिये गये मृत्युपूर्व बयान तथा दिनांक 22.09.2020 को मेडिकल कालेज अलीगढ़ में हुये Sexual Assault Examination में डाक्टरों को चारो अभियुक्तगण के नाम बताये हैं। पीडिता ने अपने साथ बलात्कार होने का कथन किया है। मृत्युपूर्व बयान में मजिस्ट्रेट द्वारा बलात्कार