पृष्ठ:Hathras Case judgment.pdf/१२३

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123 सत्य प्रकाश शुक्ला द्वारा बनाये गये नक्शा नजरी में दर्शाये गये घटनास्थल भिन्न-भिन्न है। साक्षीगण के बयानों में भी घटनास्थल में भिन्नता है । वादी मुकदमा सतेन्द्र द्वारा टाईपशुदा तहरीर, जिसका पुलिस अधीक्षक हाथरस के कार्यालय में दिये जाने का कथन है, उसमें वादी मुकदमा सतेन्द्र का कथन है कि उक्त घटना छोटू पुत्र ओम प्रकाश के खेत में हुई थी तथा उक्त छोटू ने ही घटना के बारे में आकर वादी मुकदमा को अवगत कराया कि आपके घर की लडकी मेरे खेत में निर्वस्त्र, आपत्तिजनक स्थिति में, अतिगम्भीर बेहोशी की अवस्था में पड़ी हुई है। अभियोजन कथानक के अनुसार उक्त छोटू, पीडिता की माँ रामा देवी के बाद घटनास्थल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है परन्तु उक्त छोटू को अभियोजन द्वारा न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है। यहाँ तक कि इस महत्वपूर्ण साक्षी का बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० भी सी०बी०आई० द्वारा अभिलिखित नहीं किया गया है। घटना के साक्षी छोटू का बयान Psychological Assessment Team एवं M.I.M.B. Team द्वारा लिया गया है। इन दोनों बयानों में छोटू ने यह बताया है कि जब वह चीखने की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचा तो पीडिता की मॉ रामा देवी एवं भाई बाजरा के खेत में खड़े हुये थे तथा पीडिता उन दोनों के बीच में पड़ी हुई थी । पीडिता के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के अनुसार, पीडिता की जन्म तिथि दिनांक 11.11.1997 है, जिसके अनुसार घटना के समय पीडिता की आयु लगभग 23 वर्ष होती है परन्तु पीडिता के परिवारजन द्वारा बागला जिला चिकित्सालय हाथरस एवं मेडिकल कालेज अलीगढ़ में पीडिता की आयु 18 वर्ष लिखायी गयी है। अभियुक्त सन्दीप उम्र में पीडिता से छोटा है तथा अभियुक्त लवकुश, अभियुक्त सन्दीप से भी छोटा है जबकि अभियुक्त रवि एवं रामू, पीडिता से उम्र में बहुत बड़े हैं। अभियुक्त रामू की उम्र लगभग 30-32 वर्ष एवं अभियुक्त रवि की उम्र 35 वर्ष से भी अधिक है। अभियुक्तगण सन्दीप, रामू व रवि का एक ही घर है, जो वादी मुकदमा के घर के सामने है। अभियुक्त लवकुश का घर भी वादी मुकदमा के घर से सटा हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि वादी मुकदमा का परिवार एवं अभियुक्तगण निकट पडोसी हैं और वे, पीडिता के साथ बलात्कार जैसी घटना कारित नहीं कर सकते हैं । विवेचना में यह स्पष्ट हो गया है कि वादी मुकदमा एवं अभियुक्तगण के परिवारजन के मध्य पूर्व से रंजिश थी तथा पीडिता व अभियुक्त सन्दीप के बीच प्रेम सम्बन्ध थे, जिस कारण वादी मुकदमा के परिवारजन, अभियुक्तगण के