भारत का संविधान/प्रथम अनुसूची

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भारत का संविधान  (1957) 
अनुवादक
राजेन्द्र प्रसाद

[ १५२ ] 

[१]प्रथम अनुसूची
(अनुच्छेद १ और ४)
१. राज्य

नाम राज्य क्षेत्र
१. आन्ध्र प्रदेश
वे राज्य क्षेत्र जो आन्ध्र राज्य अधिनियम, १९५३ की धारा (३) की उपधारा (१) में उल्लिखित है तथा वे राज्य क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ३‌, की उपधारा (१) में उल्लिखित है।
२. आसाम
वे राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ में टीक पहिले आसाम प्रांत, खासी राज्य और आसाम आदिमजाति क्षेत्रों में समाविष्ट थे किन्तु वे राज्य क्षेत्र जो आसाम (सीमा परिवर्तन) अधिनियम १९५१ की अनुसूची में उल्लिखित है इससे अपवर्जित है।
३. बिहार
वे राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले या तो बिहार प्रात में समाविष्ट इस प्रकार प्रयासित थे मानो कि वे उस प्रात के भाग रहे हो, किन्तु वे राज्य क्षेत्र जो बिहार और पश्चिमी बगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) अधिनियम १.५६ की धारा ३ की उपधारा (१) में उल्लिखित है, इससे अपवर्जित है।
४. मुम्बई
वे राज्य क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ८ की उपधारा (१) में उल्लिखित है।
५. केरला
वे राज्य क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ५ की उपधारा (१) में उल्लिखित है।
६. मध्य प्रदेश
वे राज्य क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम,१९५६ की धारा ९ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं:
७. मद्रास
वे राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले या तो मद्रास प्रांत में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उस प्रांत के भाग रहे हों और वे राज्य क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ४ में उल्लिखित हैं किन्तु वे राज्य क्षेत्र जो आन्ध्र राज्य अधिनियम, १९५३‌ की धारा ३ की उपधारा (१) में और धारा ४ की उपधारा (१) में उल्लिखित है तथा वे राज्य-क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (ख) से और धारा ६ में और धारा ७ की उपधारा‌ (१) के खंड (घ) में उल्लिखित हैं इससे अपर्वाजत हैं।
८. मैसूर
वे राज्य-क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ को धारा ७ की उपधारा (१) में उल्लिखित है।
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नाम राज्य-क्षेत्र
६. उड़ीसा
वे राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले या तो उड़ीसा प्रांत में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उस प्रांत के भाग रहे हो।
१०. पंजाब
वे राज्य क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अविनियम, १९५३ की धारा ११ में उल्लिखित है।
११. राजस्थान
वे राज्य क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन‌ अधिनियम १९५६ की धारा १० में उल्लिखित है।
१२. उत्तर प्रदेश
वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले या तो संयुक्त प्राप्त नाम से ज्ञात प्रात समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानों कि वे उस प्रान्त के भाग रहे हो।
१३. पश्चिमी बंगाल
वे राज्य क्षेत्र जो इस सविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले या तो पश्चिम बंगाल प्रात में समाविष्ट प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उस प्रांत के भाग के हो तथा चन्द्र नगर का राज्य क्षेत्र जैसा कि वह चन्द्र नगर (विलयन) अधि नियम, १९५८ की धारा (२) के खंंड (ग) में परिभाषित है और वे राज्य क्षेत्र भी जो विहार और पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तर) अधिनियम १९५६ की धारा ३ की उपधारा (१) में उल्लिखित है।
१४. जम्मू तथा कश्मीर
वह राज्य-क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले कश्मीर के देशी राज्य में समाविष्ट थे।
नाम विस्तार
१ दिल्ली
वह राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले मुख्यायुक्त के दिल्ली प्रान्त में समाविष्ट था।
२. हिमाचल प्रदेश
वे राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले इस प्रकार माना कि वे हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर के नामों से मुख्यायुक्त के प्रान्त रहे‌ हों।
३ मनिपुर
वह राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले इस प्रकार प्रशासित था मानो कि वह मनिपुर के नाम से मुख्यायुक्त‌ का प्रांत रहा हो।
४. त्रिपुरा
वह राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले इस प्रकार था मानो कि वह त्रिपुरा के नाम से मुख्यायुक्त का प्राप्त रहा हो।
५. अन्डमान और निकोबार द्वीप
वह राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले अन्डमान और निकोबार द्वीप के मुख्यायुक्त के प्रान्त में समाविष्ट था।
६. लक्कादीव द्वीप, मिनिकोय द्वीप, और अमीनदीवी द्वीप
वह राज्य-क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ६ में उल्लिखित है।

  1. प्रथम अनुसूची संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २ द्वारा प्रतिस्थापित की गयी।