पृष्ठ:सम्पूर्ण गाँधी वांग्मय Sampurna Gandhi, vol. 10.pdf/६०१

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परिशिष्ट


‘मालिक' का जहाजके सम्बन्ध में अर्थ होगा उसके असली मालिक के अलावा जहाजको किराये- पर लेनेवाला व्यक्ति या मालिक या किरायेपर लेनेवाले व्यक्तिका संवमें स्थित एजेंट; 'पुलिस अधिकारी ' का अर्थ होगा संघमें कानूनी सत्ताके अन्तर्गत स्थापित पुलिस दलका कोई भी सदस्य; 'बन्दरगाह ' या 'प्रवेशके बन्दरगाह' का अर्थ होगा : C (क) संघके तटपर स्थित कोई स्थान; या (ख) संघमें या उसकी किसी सीमापर या सीमाके पास स्थित कोई भी रेलवे स्टेशन या स्थान जहाँसे संघमें प्रवेश किया जा सकता है; • विनियम' का अर्थ होगा इस अधिनियमके अन्तर्गत बनाया गया और लागू किया गया कोई विनियम; ‘जहाज' में किसी भी तरहकी नौका या पोतका, जो जहाजरानीके काममें आते हों, समावेश होगा, फिर वह पालोंसे या भापसे या किसी दूसरे यन्त्रसे या रस्से बांधकर या पतवारोंसे खेकर या किसी भी दूसरे तरीकेसे चलाया जाता हो । प्रवासी विभाग ३. (१) गवर्नर जनरल एक विभाग स्थापित कर सकता है और इसके निमित्त संसद द्वारा स्वीकृत धनसे उसे कायम रख सकता है । यह विभाग प्रवास-विभाग कहलायेगा और मन्त्रीके अधीन रहेगा । (२) विभागका कर्तव्य संघके भीतर या बाहर ऐसे सभी काम करना होगा जो संघमें निषिद्ध प्रवा- सियोंका प्रवेश रोकनेके लिए आवश्यक या प्रासंगिक अथवा किसी प्रान्तमें ऐसे लोगोंका प्रवेश रोकनेके लिए आवश्यक या प्रासंगिक हों जिसमें उनका रहना गैरकानूनी है या उन्हें संघसे या किसी प्रान्तसे निकालनेके लिए आवश्यक या प्रासंगिक हों। इसके अलावा विभाग दूसरे ऐसे अधिकार या कर्तव्य भी निवाहेगा जो उसे इस अधिनियम या विनियमके द्वारा खास तौरसे सौंपे जायें या उसपर डाले जाये । परिच्छेद १ निषिद्ध प्रवास ४. संघमें जमीनसे या समुद्रसे इस खण्डमें वर्णित किसी भी व्यक्तिका (इस अधिनियम में और विनियमों में जिसका उल्लेख 'निषिद्ध प्रवासी' के रूप में किया गया है ) प्रवेश निषिद्ध किया जाता है, अर्थात् • (क) कोई व्यक्ति, जो प्रवासी अधिकारी द्वारा पसन्द की गई भाषा में इमला बोले जानेपर कमसे-कम पचास शब्द उक्त अधिकारीको सन्तोष देनेवाले ढंगसे नहीं लिख सकता; (ख) कोई व्यक्ति, जिसके संघमें प्रविष्ट होनेसे अपनी मानसिक या शारीरिक दुर्बलताके कारण या अपने तथा अपने आश्रितों के निर्वाइके निमित्त पर्याप्त साधनों के अभाव में जनतापर भार बननेकी सम्भावना हो; (ग) कोई व्यक्ति, जो किसी सरकारसे चाहे वह ब्रिटिश हो या विदेशी सरकार, सरकारी या कूटनीतिक मार्गौसे प्राप्त सूचनाके आधारपर मन्त्री द्वारा संघमें अवांछनीय निवासी या अवांछनीय यात्री ठहराया जाये; (घ) कोई वेश्या या अन्य व्यक्ति – पुरुष या स्त्री -जो वेश्यावृत्तिकी कमाईसे निर्वाह करता है, जानबूझकर उस कमाईका कोई भाग लेता है या जो अनैतिक उद्देश्योंसे स्त्रियाँ उपलब्ध करता है; (ङ) कोई व्यक्ति जो किसी देश में निम्न अपराधों में से किसीमें दण्डित हो चुका हो (बशर्ते कि उसे उसके लिए क्षमादान न मिला हो); हत्या करने, बलात्कार करने, आग लगाने,