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परिशिष्ट

अधिकारीको सौंप दे और बन्दी जबतक उस पुलिस अधिकारी या प्रवासी अधिकारीकी हिरासत में रहेगा या किसी ऐसे पुलिस अधिकारी या प्रवासी अधिकारीको हिरासत में रहेगा जिसके पास उस समय वह आदेश पत्र होगा तबतक वह विधिसम्मत हिरासत में समझा जायेगा ।

प्रान्तीय प्रतिबन्ध

७. इससे पहले अन्तिम खण्डकी व्यवस्था उचित परिवर्तनोंके साथ ऐसे प्रत्येक व्यक्तिके सम्बन्ध में लागू होगी जो किसी प्रान्तका अधिवासी तो है, किन्तु किसी ऐसे दूसरे प्रान्त में प्रवेश करता है या पाया जाता है जिसमें वह अधिनियम के लागू होनेके बाद या उससे तुरन्त पहले इस अधिनियमकी किसी भी प्रचलित धाराके अन्तर्गत गैरकानूनी तौरपर प्रविष्ट हुआ है या गैरकानूनी तौरपर रहता पाया गया है और ऐसे व्यक्ति के साथ उक्त दूसरे प्रान्तके सम्बन्धमें पिछले अन्तिम खण्डकी व्यवस्थाके अनुसार बर्ताव किया जा सकेगा और वह जिस प्रान्तका अधिवासी है वहाँ भेजा जा सकेगा । इस अधिनियमके उद्देश्योंके लिए ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उक्त दूसरे प्रान्त के सम्बन्ध में निषिद्ध प्रवासी होगा ।

व्यापारिक अनुमतिपत्र

८. (१) कोई भी निषिद्ध प्रवासी संघमें या किसी प्रान्तमें (जैसा भी हो) जिसमें उसका निवास गैरकानूनी हो, कोई भी व्यापार या धन्धा करनेका लाइसेंस लेने, या वहाँ पट्टेपर या निष्कर (फ्री होल्ड) कोई भी भू-स्वत्व प्राप्त करनेका अधिकारी न होगा । (२) ऐसा कोई अनुमतिपत्र ( यदि निषिद्ध प्रवासीने प्राप्त कर लिया हो ) या कोई ठेका, पट्टा या कोई दूसरा दस्तावेज, जिसके आधारपर ऐसा कोई भू-स्वस्व प्राप्त करना इस खण्डका उल्लंघन करना हो, निषिद्ध प्रवासका उसका अपराध सिद्ध हो जानेपर प्रभावहीन और अमान्य हो जायेगा ।

गिरफ्तारियाँ

९. (१) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसपर उचित आधारपर निषिद्ध प्रवासी होनेका सन्देह किया जाता हो, प्रवासी अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा और उसे कानूनी कार्रवाई के लिए रेजीडेंट मजिस्ट्रेटकी किसी अदालत में यथासम्भव शीघ्र ही पेश किया जायेगा । (२) यदि किसी मजिस्टेटको शपथपूर्वक यह सूचना दी जाये कि किसी घर में अमुक नाम या हुलियाका कोई व्यक्ति है जिसपर निषिद्ध प्रवासी होनेका सन्देह करनेका समुचित कारण मौजूद है, तो वह सार्जेंट या उससे ऊँचे दर्जे के पुलिस अधिकारीको उस घरमें प्रवेश करने और वारंटमें दर्ज नाम या हुलिया के उस व्यक्तिके लिए तलाशी लेने और उसे गिरफ्तार करनेका अधिकार देनेका वारंट जारी कर सकता है ।

अनभिज्ञ होनेकी दलील

१०. कोई भी निषिद्ध प्रवासी केवल इस कारण इस अधिनियम या विनियमोंकी व्यवस्थाओंसे मुक्त न होगा, न उसे संघ में या किसी ऐसे प्रान्तमें, जहाँ उसका निवास गैरकानूनी हो, रहने की अनुमति दी जायेगी कि उसे यह सूचना नहीं दी गई थी कि वह संघ में या उस प्रान्त में (जो भी हो) प्रवेश नहीं कर सकता या उसे किसीकी चूक, गलतबयानी, या उसके ऐसे निषिद्ध प्रवासी होनेकी बात मालूम न होनेके कारण प्रवेशकी अनुमति मिल गई थी ।

परिच्छेद २

प्रवेशके बन्दरगाहमें निषिद्ध प्रवासियोंका प्रवेश रोकने और उनके बारेमें कार्रवाई करनेके लिए विशेष अधिकार

११. (१) कोई भी प्रवासी अधिकारी, जैसे और जब उचित समझे, किसी भी ऐसे जहाजमें जा सकता है जो बन्दरगाह में प्रवेश कर रहा हो या कर चुका हो ।