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सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

निकासी पत्र

१७. बन्दरगाहका कप्तान या मास्टर किसी जहाजको तबतक बन्दरगाहसे रवाना होने या किसी बाहरी बन्दरगाह या लंगर-पदावमें जानेकी अनुमति नहीं देगा जबतक उसके सामने निकासी-पत्र प्रस्तुत न किया जाये ।

परिच्छेद ३

सामान्य और विविध

१८. कोई प्रवासी अधिकारी संवमें प्रवेश करनेवाले किसी भी व्यक्तिसे विनियममें निर्धारित पत्रक (फार्म) पर यह बयान देनेके लिए कह सकता है कि वह या उसके साथ आनेवाला कोई व्यक्ति निषिद्ध प्रवासी नहीं है । उसे इस बयान में इसके अलावा विनियम द्वारा विहित विवरण भी देना होगा | अधि- कारी उक्त व्यक्तिसे उस फार्मको प्रत्येक विषय में भरने और पूरा करने के लिए और अपने बयानके समर्थन में कागजी या दूसरा सबूत देनेके लिए कह सकता है ।

कानूनके अनुसार हलफनामों और शपथपूर्वक दिये गये बयानोंपर सामान्यतः लगनेवाला कोई भी स्टाम्प कर नहीं लगेगा भले ही किसी कानूनमें इसके प्रतिकूल कोई व्यवस्था मौजूद हो । जो व्यक्ति कहे जानेपर इस खण्डकी किसी व्यवस्थाका पालन न करे या फार्म में बयान देते हुए ऐसा तथ्य घोषित करे या ऐसी साक्षी प्रस्तुत करे जिसके असत्य होनेकी उसे पक्की जानकारी है तो वह अपराधी माना जायेगा ।

स्वास्थ्य परीक्षा

१९. (२) संघ प्रविष्ट होनेवाला प्रत्येक व्यक्ति, यदि आवश्यक होगा तो, प्रवासी अधिकारीके सामने उपस्थित होगा और इस अधिनियम या उसके संघमें प्रविष्ट होनेके दावेसे सम्बन्धित विनियमोंके अन्तर्गत बताई गई जानकारी देगा ।

(२) यदि प्रवासी अधिकारी चाहे तो संघमें प्रवेश करनेवाले ऐसे हरएक व्यक्तिको, जिसके विषय में यह सन्देह करनेका पर्याप्त कारण हो कि उसे कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता है जिसके कारण वह इस अधिनियम या इन विनियमों के अन्तर्गत निषिद्ध प्रवासी बन जाता है, अपनी परीक्षा इसके लिए मन्त्री द्वारा नियुक्त डॉक्टर से करानी होगी ।

मदद करना और उकसाना

(२०) कोई भी व्यक्ति जो मदद करना और उकसाना

(क) इस अधिनियम या इन विनियमोंके विरुद्ध संव या किसी प्रान्तमें प्रवेश करने या रहने में किसी व्यक्तिकी, यह जानते हुए सहायता करता है कि उसका इस तरह प्रवेश करना या रहना निषिद्ध है;
(ख) उस व्यक्तिकी, जिसे संघसे या किसी प्रान्त से निकाले जाने की आज्ञा दी गई है, उस आशासे बचनेमें यह जानते हुए कि उसे ऐसा आदेश मिला है, सहायता करता है या उसे उसके लिए उकसाता है या आश्रय देता है;
(ग) संघमें या किसी प्रान्तमें, जिसमें उसका रहना गैरकानूनी है, प्रवेश करनेके उद्देश्यसे या किसी दूसरे व्यक्ति प्रवेशमें सहायता देनेके उद्देश्यसे इस अधिनियम या विनियमोंका उल्लंघन करते हुए कोई जालसाजी करता है या अपने आचरण, बयान या अन्य किसी उपायके द्वारा कोई झूठा दावा करता है;