४. (१) इस अधिनियमका आरम्भ होनेके समय इस उपनिवेशमें निवास करनेवाला प्रत्येक अपंजीयित बालिंग एशियाई ऐसी तारीख या तारीखोंके पहले और उस स्थान या स्थानों में और उस व्यक्ति या व्यक्तियोंको, जिन्हें उपनिवेश-सचिव उपनिवेशके विशिष्ट इलाकोंके लिए 'गज़ट' में सूचना देकर नियत करे, पंजीयनके लिए अर्जी देगा और पंजीयक इस बातका इतमीनान कर लेने के बाद कि वह एशियाई पंजीयनका अधिकारी है, उसे पंजीयन प्रमाणपत्र दे देगा।
(२) इस अधिनियमका आरम्भ होनेके समय उपनिवेशके बाहर निवास करनेवाला प्रत्येक अपंजीकृत वालिग एशियाई।
- (क) यदि वह सन् १८९९ के अक्तूबर महीनेकी ११ तारीखके पहले ट्रान्सवालमें तीन साल तक निवास कर चुका हो; और
- (ख) इस अधिनियमके आरम्भ होनेके बाद एक सालके अन्दर इस उपनिवेश के बाहर किन्तु दक्षिण आफ्रिकाके भीतर अब स्थित किसी जगइसे पंजीयनके लिए अर्जी और
- (ग) पंजीयकको इस उप-खण्डमें उल्लिखित तथ्योंका विश्वास करा दे; तो वह पंजीयन-प्रमाणपत्र पानेका अधिकारी होगा।
- (३) ऐसा प्रत्येक अपंजीयित बालिग एशियाई जो इस अधिनियमके आरम्भ होनेके समय इस उपनिवेशके बाहर निवास कर रहा था किन्तु जो
पंजीयकको इस उपखण्डके अनुच्छेद (क) और (ख) में उल्लिखित तथ्यका विश्वास करा देनेपर और उपनिवेशके बाहर किन्तु दक्षिण आफ्रिकाके अन्दर अवस्थित किसी जगहसे पंजीयनके लिए अर्जी देनेपर, पंजीयनका प्रमाणपत्र प्राप्त करनेका अधिकार होगा।
नाबालिग एशियाई
५. जिसका जन्म इस उपनिवेशमें हुआ है और जो इस उपनिवेशमें सन् १९०४ के लेबर इम्पोर्टेशन ऑर्डिनेन्सके अन्तर्गत लाये गये किसी मजदूरकी सन्तान नहीं है, ऐसे प्रत्येक अपंजीकृत (गैर-रजिस्टर्ड) नाबालिग एशियाईके विषय में निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे;