९. अतः आपके प्रार्थी विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि दिये गये वचनके अनुसार एशियाई कानून रद कर दिया जाये, और पंजीयन कराने में या अन्य किसी मामले में उन्हें अपमानित न किया जाये । किन्तु यदि महामहिम सम्राट्की सरकार उन्हें ऐसी राहत दिलाने में असमर्थ हो, तो वे अपनी यह प्रार्थना दुहराते हैं कि उन्हें दक्षिण आफ्रिकाके किसी ऐसे समर-स्थलमें जनरल बोथा और जनरल स्मट्स द्वारा गोली से उड़ा दिया जाये जहाँ उन्होंने सम्राट् और ब्रिटिश साम्राज्यकी सेवा करते हुए गोलियोंकी बौछार झेली है । और आपके प्रार्थी सदैव मंगल कामना करेंगे, आदि, आदि ।
जमादार नवाब खाँ
नकब गुल
मुहम्मद शाह
मीर आलम खाँ
अली
१८. वली मु० बगस तथा अन्य लोगोंका मुकदमा
[ प्रिटोरिया
सितम्बर १५, १९०८]
इसी १५ तारीखको सर्वश्री वली मुहम्मद बगस, इस्माइल जुमा, एल० वल्लभदास और इस्माइल ईसपजी आडिया प्रिटोरियामें मेजर डिक्सनकी अदालतमें पेश हुए । उनपर सामान्य पंसारी परवानेके' बिना व्यापार करने और इस तरह नगरके उपनियमों का उल्लंघन करनेका अभियोग था । प्रिटोरिया नगरपालिकाकी ओरसे श्री वीविंडन और सफाई पक्षकी ओरसे श्री गांधी तथा लिखटेन्स्टाइनने पैरवी की ।
सबसे पहले श्री इस्माइल जुनाके मामले की सुनवाई हुई । श्री गांधीने बहस शुरू करने से पहले सम्मन्सपर आपत्ति की, क्योंकि उसमें १९०३ के अध्यादेश ५८ के अंतर्गत कोई जुर्म नहीं बताया गया था, और अध्यादेशमें सामान्य पंसारी-परवान के सम्बन्ध में कोई उपनियम बनाने की व्यवस्था नहीं थी । न्यायाधीशने उनकी आपत्तिको अस्वीकार कर दिया । अभियुक्तने अपनेको निर्दोष बताया । परवाना अधिकारी (लाइसेंसिंग ऑफिसर) श्री टॉमसने औपचारिक गवाहीमें बताया कि अभियुक्त पंसारीका व्यापार किया करता है । श्री गांधीने सफाई पक्षकी ओरसे कोई गवाह नहीं पेश किया । उन्होंने कहा कि मैंने जो कानूनी आपत्ति उठाई है, उसीपर मेरा सारा मामला आधारित है । अभियुक्तको अपराधी करार दिया गया और ५ शिलिंग जुर्माने या तीन दिन सख्त कैदकी सजा दी गई। श्री इस्माइल जुमाने जेल जाना पसन्द किया ।
१. जनरल ग्रोसर्स लाइसेन्स ।